दो की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

Published at :25 Mar 2015 7:04 PM (IST)
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दो की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

गोड्डा कोर्ट. दुमका जिला अंतर्गत महुलबन्ना के सुनिती मरांडी व पीयूष मुर्मू की अग्रिम जमानत अर्जी पीडीजे आरएन मिश्रा ने खारिज कर दी. दोनों पर फ्यूचर जेनरल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट पंकज कुमार यादव ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था. दर्ज कांड संख्या 295/14 के अनुसार दोनों ने प्रिमियम के लिए 25,080 रुपये […]

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गोड्डा कोर्ट. दुमका जिला अंतर्गत महुलबन्ना के सुनिती मरांडी व पीयूष मुर्मू की अग्रिम जमानत अर्जी पीडीजे आरएन मिश्रा ने खारिज कर दी. दोनों पर फ्यूचर जेनरल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट पंकज कुमार यादव ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था. दर्ज कांड संख्या 295/14 के अनुसार दोनों ने प्रिमियम के लिए 25,080 रुपये की जगह 10,000 रुपया दिया. शेष बाद में देने की बात कही. लेकिन टाल मटोल करने के बाद जब उसने रकम नहीं दी. पेशे से दोनों सरकारी शिक्षक हैं.

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