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Giridih News :धनवार, बगोदर, जमुआ, गांडेय, गिरिडीह व डुमरी में 20 नवंबर को होगा मतदान

Updated at : 15 Oct 2024 10:29 PM (IST)
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Giridih News :धनवार, बगोदर, जमुआ, गांडेय, गिरिडीह व डुमरी में 20 नवंबर को होगा मतदान

Giridih News : गिरिडीह जिले के छह विधानसभा सीटों के 2393 बूथों पर 20 नवंबर को 20,54,303 मतदाता वोट डालेंगे.

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Giridih News : गिरिडीह जिले के सभी छह विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा. सभी विधानसभा सीटों पर मतदान के लिए कुल 2393 बूथों पर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी की हैं. इन बूथों पर 20,54,303 मतदाता अपने-अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे. यह जानकारी समाहरणालय में मंगलवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिरिडीह के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने दी. उन्होंने बताया कि चुनाव की सारी तैयारी पूरी कर ली गयी है. 2393 बूथों में से 2204 बूथ गिरिडीह जिले के अधीन आता है. जबकि 174 बूथ बोकारो जिला और 15 बूथ हजारीबाग जिले के अंतर्गत आता है. बोकारो जिला के 174 बूथ डुमरी विधानसभा क्षेत्र का है. जबकि हजारीबाग जिला का 15 बूथ बगोदर विधानसभा क्षेत्र का है. श्री लकड़ा ने बताया कि जिले में कुल 10,52,340 पुरुष वोटर अपने-अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे, जबकि 10,01,953 महिला वोटर वोट दे सकेंगी. जिले में कुल 10 वोटर थर्ड जेंडर के हैं.

39,636 दिव्यांग वोटर कर सकेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग :

श्री लकड़ा ने बताया कि जिले में दिव्यांग वोटरों को अलग से चिह्नित किया गया है. इन्हें मताधिकार के प्रयोग में परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने तैयारी कर रखी है. कुल 39,636 दिव्यांग वोटर चिह्नित किये गये हैं. इनमें से धनवार विधानसभा क्षेत्र में 6,299, बगोदर में 8,283, जमुआ में 9,344, गांडेय में 5,498, गिरिडीह में 4,108 और डुमरी में 5,904 दिव्यांग वोटर हैं. उन्होंने बताया कि जिले में महिला मतदान केंद्र, दिव्यांग मतदान केंद्र और पर्दानशीन मतदान केंद्र भी बनाये गये हैं. जिले में 14 बूथ ऐसे हैं, जहां महिला मतदान कर्मियों की तैनाती की जायेगी.

विधानसभावार मतदाताओं की संख्या

विधानसभा का नाम – पुरुष मतदाता – महिला मतदाता – थर्ड जेंडर – कुल मतदाताधनवार -1,90,639 -1,79,586 -01 -3,70,226

बगोदर -1,97,227- 1,89,375-01- 3,86,603

जमुआ -1,85,302- 1,73,184 -02 -3,58,488गांडेय-1,64,719- 1,54,637 -02-3,19,358गिरिडीह- 1,53,523- 1,50,646 -01- 3,04,170

डुमरी- 1,60,930 -1,54,525- 03- 3,15,458

कुल – 10,52,340- 10,01,953 -10- 20,54,303

आचार संहिता का सख्ती से किया जायेगा पालन : डीसी

डीसी श्री लकड़ा ने बताया कि चुनावी आदर्श आचार संहिता सख्ती से लागू करने के लिए भी सारी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं. बताया कि इस कार्य में मीडिया प्रतिनिधियों की भी भूमिका महत्वपूर्ण है. कहा कि शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल एवं दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है. मतदाताओं से भयमुक्त होकर अधिकाधिक मतदान करने की अपील की गयी. साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी कोषांगों का गठन पूर्व में ही कर लिया गया है. प्रत्येक कोषांग के लिए प्रभारी पदाधिकारी के साथ-साथ वरीय पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गयी है. मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप के तहत सभी प्रखंडों में कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं. इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन एप्प, सी विजिल एप्प, 1950, सक्षम एप्प आदि की जानकारी भी आमजनों को उपलब्ध करायी जा रही है. जिले में एफएसटी के 17 दल बनाये गये हैं, जो तीन शिफ्ट में काम करेंगे. इसी प्रकार एसएसटी की भी 17 टीमें काम करेंगी. सुरक्षा की दृष्टिकोण से 17 चेकनाका बनाये गये हैं, जिसके माध्यम से आने-जाने वाले लोगों की नियमित निगरानी की जायेगी.

10,528 मतदान कर्मियों की होगी तैनाती :

सभी छह विधानसभा सीटों पर चुनाव कराने के लिए 10,528 मतदान कर्मियों की आवश्यकता होगी, जिसमें 2,632 पीठासीन पदाधिकारी, 2,632 प्रथम मतदान पदाधिकारी, 2,632 द्वितीय मतदान पदाधिकारी और 2,632 तृतीय मतदान पदाधिकारी होंगे. छह विधानसभा सीटों के लिए छह विधानसभा निर्वाची पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है. जबकि जिले में 18 सहायक निर्वाची पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किये जायेंगे.

असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखी जायेगी : एसपी

गिरिडीह के एसपी डॉ विमल कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा आम चुनाव की घोषणा कर दी है. इस अधिसूचना के जारी होते ही संपूर्ण गिरिडीह जिला में भी आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गयी है. आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश सभी पुलिस पदाधिकारियों को दिये गये हैं. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है. साथ ही विशेष गश्ती और विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिये गये हैं. सीमावर्ती इलाकों में गश्त बढ़ायी जायेगी. साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रामक और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी. सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखने की व्यवस्था की गयी है. डॉ विमल ने कहा कि फ्लाइंग स्क्वायड और स्टेटिक निगरानी दल का गठन किया गया है. शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस ने हर संभव तैयारियां कर रखी है.

निर्वाची पदाधिकारियों के कार्यालय में प्रत्याशी करेंगे नामांकन :

डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि जिले के छह विधानसभा सीटों पर चुनाव कराने के लिए छह निर्वाची पदाधिकारियों की नियुक्ति की गयी है. निर्वाची पदाधिकारियों के कार्यालय में ही प्रत्याशी अपना नामांकन कर सकेंगे. सभी विधानसभा सीटों पर नामांकन के लिए 22 अक्तूबर को गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जायेगा. 29 अक्तूबर तक प्रत्याशी अपने-अपने क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे. 30 अक्तूबर को नामांकन की स्क्रूटनी की जायेगी और एक नवंबर तक प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकेंगे. धनवार विधानसभा के प्रत्याशी खोरीमहुआ के अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे. जबकि बगोदर के प्रत्याशी बगोदर-सरिया अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में, जमुआ के प्रत्याशी गिरिडीह के अपर समाहर्ता के कार्यालय में, गांडेय के प्रत्याशी गिरिडीह के जिला आपूर्ति पदाधिकारी के कार्यालय में, गिरिडीह के प्रत्याशी गिरिडीह के अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में और डुमरी के प्रत्याशी डुमरी अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में अपना-अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे.

जिले के सभी अनुमंडलों में निषेधाज्ञा लागू :

जिले के सभी चार अनुमंडलीय क्षेत्र में चुनाव के मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है. सभी अनुमंडलों के अनुमंडल दंडाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए 15 अक्तूबर से निषेधाज्ञा लागू कर दी है. दंडाधिकारियों ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार के घातक हथियार, आग्नेयास्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ लाने एवं ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह निषेधाज्ञा सरकारी पदाधिकारी, कर्मचारी, पुलिस पदाधिकारी एवं कर्तव्य पर तैनात पुलिस बल पर और नेपालियों द्वारा खुखरी धारण व सिखों द्वारा कृपान रखने पर लागू नहीं होगा. निषेधाज्ञा लागू रहने तक सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं स्थानीय संकायों जैसे महाविद्यालय, उच्च विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, मध्य एवं बुनियादी विद्यालयों तथा किसी भी आम भूमि पर किसी प्रकार की आम सभा का आयोजन करने तथा पूरे अनुमंडलीय क्षेत्र में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा.

रात्रि 10 से प्रात: 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर रोक :

दंडाधिकारियों ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि रात्रि 10 बजे से प्रात: छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पर रोक रहेगा. यह आदेश मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या धार्मिक स्थलों पर लागू नहीं होगा. मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थल पर से निर्वाचन संबंधी प्रचार पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. साथ ही बताया गया है कि किसी सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जा सकेगा. किसी सार्वजनिक या सरकारी संपत्ति या किसी व्यक्तिगत संपत्ति पर नारा लिखना, पोस्टर पंपलेट साटना, झंडा टांगना, सार्वजनिक सड़कों पर बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना, तोरणद्वार लगाना आदि पर भी रोक रहेगी. मतदान के दिन तथा मतदान समाप्ति के 48 घंटे के पूर्व सार्वजनिक सभा करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का पारितोषिक देना भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा और इस मामले में दोषियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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