अधिकारियों को योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया. सभापति ने सभी कार्यालय परिसर में सेवा का गारंटी अधिनियम से संबंधित सूचना पट्ट अनिवार्य रूप से लगाने की बात कही. कहा कि सेवा का गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन में यदि किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया गया है अथवा दोष मुक्त किया गया है, तो उससे संबंधित कार्रवाई का विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उपलब्ध करायी जाये. सूचना का अधिकार अधिनियम के संदर्भ में उन्होंने कहा कि सभी व्यक्ति को सही सूचना समय पर उपलब्ध कराया जाये.
सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन व निष्पादन की ली
जानकारी
अभी तक जिले में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत कितने आवेदन प्राप्त हुए उनका निष्पादन की स्थिति क्या है, ऐसे कितने आवेदन प्राप्त हुए जिनका सूचना देना संभव नहीं है आदि का संपूर्ण विवरण तैयार करें. आपूर्ति विभाग के तहत धान खरीद के कार्यों, निबंधित किसानों की संख्या, धान खरीदारी का लक्ष्य, पैक्स केंद्रों की स्थिति आदि की समीक्षा की गयी. इसके अलावा परिवहन विभाग के संबंध में उनका स्पष्ट निर्देश रहा कि निबंधित ड्राइविंग लाइसेंस के साथ-साथ वाहन परिचालन सड़क सुरक्षा, गुड सेमेरिटन पॉलिसी आदि के बारे में जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिया गया. कृषि विभाग, श्रम नियोजन विभाग द्वारा संचालित आम जनता से जुड़े मुद्दे को समय निष्पादन करने का निर्देश दिया गया. बैठक में डीडीसी स्मृता कुमारी, अपर समाहर्ता विजय सिंह बिरूआ, गिरिडीह एसडीओ श्रीकांत यशवंत विस्पुते, नगर प्रशासक प्रशांत कुमार लायक, डीएसओ गुलाम समदानी, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी कार्यपालक अभियंता समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.
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