Ration Card Surrender: राशन कार्ड कर दें सरेंडर, नहीं तो 12 फीसदी ब्याज के साथ होगी वसूली, किन पर गिरेगी गाज?

राशन कार्ड
Ration Card Surrender: आप अपात्र (अयोग्य) हैं और राशन का उठाव कर रहे हैं तो जल्द से जल्द राशन कार्ड सरेंडर कर दें नहीं तो 12 फीसदी ब्याज के साथ वसूली की जाएगी.
Ration Card Surrender: गिरिडीह जिले के देवरी के आपूर्ति पदाधिकारी कमला सिंह ने शनिवार को पत्रकारों को जानकारी दी कि गिरिडीह के उपायुक्त सह दंडाधिकारी द्वारा अयोग्य राशन कार्डधारियों के मानक से संबंधित सूचना जारी की गयी है. ऐसे में अयोग्य लोग राशन कार्ड सरेंडर कर दें, नहीं तो उठाए गए राशन पर 12 फीसदी ब्याज के साथ वसूली की जाएगी.
सहयोग का किया आग्रह
अपात्र लोग यदि राशन कार्ड के माध्यम से प्रतिमाह राशन उठाते पकड़े गये तो उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई के तहत राशन कार्ड से उठाये गये राशन पर बाजार दर पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर पर वसूली की जाएगी. उन्होंने प्रखंड क्षेत्र के सभी पीडीएस संचालकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम लोगों के बीच प्रचार-प्रसार कर सरकारी कार्य में सहयोग करने का आग्रह किया है.
राशन कार्ड के लिए इन लोगों को माना जाता है अयोग्य
इसमें केंद्र और राज्य सरकार में नियोजित कर्मी, आयकर, सेवाकर, व्यावसायिक कर देनेवाले, पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि के मालिक, चार पहिया मोटर वाहन के ऑनर, तीन या उससे अधिक पक्के कमरों के मकान के मालिकों को अयोग्य माना गया है.
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लेखक के बारे में
By Guru Swarup Mishra
मैं गुरुस्वरूप मिश्रा. फिलवक्त डिजिटल मीडिया में कार्यरत. वर्ष 2008 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकारिता की शुरुआत. आकाशवाणी रांची में आकस्मिक समाचार वाचक रहा. प्रिंट मीडिया (हिन्दुस्तान और पंचायतनामा) में फील्ड रिपोर्टिंग की. दैनिक भास्कर के लिए फ्रीलांसिंग. पत्रकारिता में डेढ़ दशक से अधिक का अनुभव. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एमए. 2020 और 2022 में लाडली मीडिया अवार्ड.
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