बैठक में झारखंड बालू खनन नियमावली 2025 के तहत कैटेगरी-2 के बालू घाटों की नीलामी पर विस्तृत चर्चा हुई. उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि नीलामी की पूरी प्रक्रिया विभाग से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप पारदर्शी तरीके से पूरी की जायेगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नीलामी से जुड़ी हर जानकारी सार्वजनिक और स्पष्ट रूप से उपलब्ध करायी जाये, ताकि प्रक्रिया निष्पक्ष व सुचारू ढंग से पूरी हो सके. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मानसून सत्र के दौरान 10 जून से 15 अक्तूबर तक एनजीटी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नदी तल से बालू उठाव और परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.
उपायुक्त ने अधिकारियों को दिये सख्त निर्देश
उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस अवधि में अवैध खनन पर शत-प्रतिशत रोक सुनिश्चित की जाये और उल्लंघन की स्थिति में कठोर कार्रवाई की जाये. बैठक में पूर्वी व पश्चिमी वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, जिला खनन पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

