मामला थाना कांड संख्या 15/24 से संबंधित है. बताया जाता है कि लुप्पी गांव निवासी हरि दास की पत्नी के साथ पारिवारिक विवाद चल रहा था. पत्नी ने पति के ऊपर कुटुंब न्यायालय में मामला को लेकर गया जहां से हरिदास को सालाना भरण पोषण के लिए 72 हजार की राशि देने का निर्देश दिया. हरिदास का कहना था कि राशि अधिक होने के कारण वे इसे दे पाने में सक्षम नहीं हैं. इससे बेहतर है जेल ही भेज दिया जाये. इधर हरि दास के खिलाफ उसकी पत्नी ने बेंगाबाद थाना में मामला दर्ज कराया. थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया हरि दास के खिलाफ इंफोर्समेंट कांड संख्या 15/24 के तहत केस दर्ज है. बुधवार को डिस्ट्रेस वारंटी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया.
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