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Giridih News: विधिक साक्षरता क्लब के छात्र-छात्राओं के बीच जागरूकता कार्यक्रम

Updated at : 21 Nov 2025 11:20 PM (IST)
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Giridih News: विधिक साक्षरता क्लब के छात्र-छात्राओं के बीच जागरूकता कार्यक्रम

Giridih News: जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव के निर्देश पर आयोजित जागरुकता कार्यक्रम में पीएलवी वासुदेव पंडित, आनंद पंडित एवं गोपाल पंडित ने छात्र छात्राओं को बाल विवाह, बाल मजदूरी समेत विधिक सेवा प्राधिकार के उद्देश्य की जानकारी दी.

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प्लस टू उच्च विद्यालय गांडेय में शुक्रवार को इंटर के विधिक साक्षरता क्लब के छात्र-छात्राओं के बीच जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर कानून की जानकारी दी गयी. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव के निर्देश पर आयोजित जागरुकता कार्यक्रम में पीएलवी वासुदेव पंडित, आनंद पंडित एवं गोपाल पंडित ने छात्र छात्राओं को बाल विवाह, बाल मजदूरी समेत विधिक सेवा प्राधिकार के उद्देश्य की जानकारी दी. कहा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार किसी भी 21 वर्ष से कम आयु के बालक तथा 18 वर्ष से कम आयु की बालिका का विवाह निषिद्ध है. बाल श्रम अधिनियम पर कहा कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों से श्रम कराने की मनाही है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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MAYANK TIWARI

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By MAYANK TIWARI

MAYANK TIWARI is a contributor at Prabhat Khabar.

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