गिरिडीह विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता मृणाल गौतम ने कहा कि घरेलू शहरी व ग्रामीण श्रेणी के उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक प्रति माह बिजली बिल पर कोई बिजली बिल नहीं लिया जा रहा है. इसलिए बिजली चोरीसे बचें व बिना परेशानी के तत्काल नया विद्युत कनेक्शन लें. इसके लिए सर्विस तार 30 मीटर तक व बिजली मीटर आपके क्षेत्र के संबंधित बिजली कार्यालय से वैध पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि से पंजीकरण कराये जाने पर कनेक्शन दिया जायेगा. कहा कि यदि बिजली चोरी करते हुए पकड़े गये, तो जुर्माना लगाते हुए प्राथमिकी भी दर्ज करायी जायेगी. उन्होंने उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वैध कनेक्शन लेकर सम्मानित विद्युत उपभोक्ता बनें औरप बिजली मीटर के साथ छेड़छाड़ व बाइपास ना करें. बिजली चोरी एक गंभीर अपराध है, जो ना केवल सरकार को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाता है, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी समस्याएं पैदा करता है. इसससे बिजली की आपूर्ति में व्यवधान होता है, जिससे लोगों को असुविधा होती है. इसके रोकथाम के लिए विभाग समय-समय पर अभियान चलाकर कार्रवाई कर रहा है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

