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पिता-पुत्र के हत्यारे को आजीवन कारावास

सात साल पूर्व गाड़ी से कुचलकर पिता-पुत्र की हुई थी हत्या गिरिडीह :पिता-पुत्र की हत्या में दोषी पाये गये शाहिद को जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय कुमार दिनेश की अदालत ने बुधवार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने धारा 302 भादवि में यह सजा सुनायी हैं. साथ ही 10 हजार रुपये का […]

सात साल पूर्व गाड़ी से कुचलकर पिता-पुत्र की हुई थी हत्या

गिरिडीह :पिता-पुत्र की हत्या में दोषी पाये गये शाहिद को जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय कुमार दिनेश की अदालत ने बुधवार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने धारा 302 भादवि में यह सजा सुनायी हैं. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है. जुर्माना नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा शाहिद को भुगतनी पड़ेगी. आजीवन कारावास की सजा पाने वाला शाहिद करीब छह साल से इस मामले में जेल में बंद है.
पूर्व में न्यायालय से सजा पाने वाले शाहिद को जुबेनाइल घोषित किया गया था. हालांकि सूचक ने इस मामले को हाईकोर्ट में रिवीजन दायर कर शाहिद के बालिग होने का प्रमाण दिया. इसके बाद हाईकोर्ट ने शाहीद को जुबेनाइल नहीं माना और सामान्य आरोपी के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया था और फिर इस मामले में शाहिद के विरूद्ध अदालत में ट्रायल शुरू हुआ. बता दें कि मंगलवार को ही अदालत ने शाहिद को दोषी ठहराया था तथा सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के लिए बुधवार की तिथि निर्धारित की थी.
दस आरोपियों को पूर्व में हो चुकी है सजा : इस मामले में दस आरोपियों को पूर्व में सश्रम आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है. पूर्व में मो. मंसूर, तौहिद उर्फ टेंपू, अनवर, कादिर, नजीर, इकराम, अख्तर इमाम, खालिद मो़ शोहराब और रज्जाक को न्यायालय ने इसी मामले में दोषी पाये जाने के बाद सजा सुनायी थी.
क्या है मामला : स्कूल में ठेकेदारी विवाद को लेकर पंचायती से लौट रहे शिक्षक व विद्यालय ग्राशिस सचिव अब्दुल रउफ और उसके बेटे मो़ जियाउद्दीन की हत्या 30 अप्रैल 2013 को टाटा सूमो गाड़ी से कुचलकर कर गांडेय थाना क्षेत्र की आहरडीह में कर दी गयी थी. सभी आरोपी मृतक शिक्षक अब्दुल रउफ से ठेकेदारी को लेकर रंगदारी मांग रहे थे. इसी को लेकर पंचायती रखी गयी थी. पंचायती में बात नहीं बनने पर सभी ने एक योजना के तहत हत्या कर दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया था.

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