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हत्या में सात को आजीवन कारावास

Updated at : 21 May 2019 3:37 AM (IST)
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हत्या में सात को आजीवन कारावास

पुरानी दुश्मनी को लेकर 27 मार्च 2013 को हुई थी हत्या सभी दोषियों पर पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना गिरिडीह : पुरानी दुश्मनी को लेकर हुई हत्या में जिला व सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) कुमार दिनेश की अदालत ने सोमवार को सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही सभी को 25 […]

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पुरानी दुश्मनी को लेकर 27 मार्च 2013 को हुई थी हत्या

सभी दोषियों पर पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना
गिरिडीह : पुरानी दुश्मनी को लेकर हुई हत्या में जिला व सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) कुमार दिनेश की अदालत ने सोमवार को सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही सभी को 25 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है. जुर्माना की रकम नहीं देने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
यह मामला नगर थाना अंतर्गत रेलवे स्टेशन के बगल स्थित अंटा बंगला का है. 28.03.13 को सूचक झरियागादी (मुफस्सिल थाना) निवासी किशोर यादव के बयान पर नगर थाना में प्राथमिकी (कांड संख्या 76/13 धारा 147, 148, 149, 341, 302 भादवि) दर्ज हुई थी.
सूचक ने कहा था कि 27.03.2013 की शाम पांच बजे उसका छोटा भाई राजेश यादव व विकास यादव गाय को लेकर अंटा बंगला की ओर जा रहे थे. इसी बीच घात लगाकर वहां बैठे अभियुक्तों ने उसके भाई राजेश यादव पर रड, सब्बल, कुदाल का बेट, हॉकी स्टिक से हमला कर दिया, जबकि उसका छोटा भाई विकास यादव चिल्लाते हुए गांव की ओर भागा. गांव के लोग जब घटनास्थल पर पहुंचे तो हमलावर भाग खड़े हुए. वहीं उसका भाई राजेश यादव जख्मी पड़ा मिला.
इलाज के लिए उसे धनबाद पीएमसीएच में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान रात करीब दस बजे राजेश ने दम तोड़ दिया. घटना के बाद सचिन यादव, चिक्कू यादव, विक्की यादव, राजेश यादव, तीतू यादव उर्फ रोहन, पुड़िया उर्फ पप्पू यादव, बाबू उर्फ संजय यादव (सभी झरियागादी) के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया. किशाेर यादव ने कहा कि पुरानी दुश्मनी को लेकर आरोपियों ने उसके भाई की हत्या की है. अनुसंधान के बाद पुलिस ने अदालत में इन सभी के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया.
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार सिंह ने अदालत में आरोप पत्र के सभी साक्ष्यों का साक्ष्य अनुसंधानकर्ता समेत अदालत में कराया, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विनोद कुमार यादव व श्याम नंदन प्रसाद ने बहस की. दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद अदालत ने धारा 302/149 में सभी सात लोगों को दोषी पाते हुए सजा सुनायी.
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