मारपीट मामले में शिक्षक को एक वर्ष की सजा

Updated at : 06 Jul 2018 6:41 AM (IST)
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मारपीट मामले में शिक्षक को एक वर्ष की सजा

गिरिडीह : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रवीण उरांव की अदालत ने गुरुवार को मारपीट के मामले में शिक्षक सदानंद राय को धारा 353 व धारा 504 भादवि में दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष की सजा सुनायी है. अदालत ने धारा 304 में 15 दिन व धारा 323 में तीन माह की सजा सुनायी. मामला जमुआ […]

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गिरिडीह : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रवीण उरांव की अदालत ने गुरुवार को मारपीट के मामले में शिक्षक सदानंद राय को धारा 353 व धारा 504 भादवि में दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष की सजा सुनायी है. अदालत ने धारा 304 में 15 दिन व धारा 323 में तीन माह की सजा सुनायी. मामला जमुआ थाना अंतर्गत मकडीहा गांव का है.
सहायक लोक अभियोजक सर्वेश आनंद सिंह ने बताया कि शिक्षक रामेश्वर ठाकुर के बयान पर जमुआ थाना में 14.02.2006 को मामला दर्ज कराया गया था. इसमें सूचक ने मकडीहा निवासी शिक्षक सदानंद राय पर मारपीट का आरोप लगाया. कहा कि 14 फरवरी 2006 को मकडीहा विद्यालय के प्रधानाध्यापक छुट्टी पर थे.
उन्हें प्रधानाध्यापक का चार्ज दिया गया था. इसी दौरान शिक्षक सदानंद राय पहुंचे और विद्यालय के कमरे की चाबी मांगी. तब शिक्षक सदानंद राय ने उनके साथ गाली-गलौज व मारपीट की. अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक श्री सिंह ने दो गवाहों का बयान अदालत में परीक्षण कराया. विपक्ष की ओर से अधिवक्ता भुवनेश्वर चौधरी ने पांच गवाहों का बयान कलमबद्ध कराया.
मारपीट के मामले में पांच दोषी, छह माह की सजा : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रवि चौधरी की अदालत ने मारपीट के मामले में चार महिलाओं समेत पांच लोगों को दोषी पाकर धारा 323 में छह माह की सजा व पांच सौ रुपये जुर्माना किया है. वहीं धारा 341 में एक माह की सजा व पांच सौ का जुर्माना किया है. जुर्माना नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
मामला धनवार थाना अंतर्गत सिरमनडीह गांव का है. 16 फरवरी 2003 को इसी गांव में दो गुटों में मारपीट हुई थी. इसमें सुनीता देवी पति परमेश्वरी यादव, मुंशी यादव पिता स्व. सितो यादव, घोलवा देवी पति केदार यादव, कलवा देवी पति गुलटन यादव व परवा देवी पति डिलेश्वर यादव घायल हो गये थे. सूचक चिनवा देवी पति परमेश्वरी यादव के बयान पर धनवार थाना में कांड संख्या 227/03 के तहत धारा 341, 323, 324/34 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया था.
सूचक ने कहा कि उस दिन वह मवेशी को घर से गांव की गली में ले जा रही थी. तभी आरोपियों ने गली में मवेशी ले जाने से मना करते हुए उसके साथ मारपीट की. बीच बचाव करने पहंची उसकी सास विसनी देवी को आरोपियों ने लाठी से मारकर घायल कर दिया. अदालत ने सभी पांचों को दोषी पाते हुए धारा 341 व 323 में भादवि में अलग-अलग सजा सुनायी है. अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक धनंजय दास व बचाव पक्ष से अधिवक्ता सुनील कुमार सिन्हा तथा देवेंद्र कुमार पांडेय ने बहस की.
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