गिरिडीह कोर्ट हुआ हाइटेक, कियोस्क मशीन से मिलेगी जानकारी

Updated at :23 Aug 2017 11:02 AM
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गिरिडीह कोर्ट हुआ हाइटेक, कियोस्क मशीन से मिलेगी जानकारी

व्यवहार न्यायालय में परिवार कल्याण समिति के कार्यालय व कियोस्क मशीन का उद‍्घाटन गिरिडीह : गिरिडीह व्यवहार न्यायालय अब हाइटेक हो गया है. अब अधिवक्ताओं के साथ-साथ मुवक्किल भी आसानी से केस की जानकारी ले सकेंगे. मंगलवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में परिवार कल्याण समिति के कार्यालय तथा कियोस्क मशीन का उद‍्घाटन किया गया. प्रधान […]

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व्यवहार न्यायालय में परिवार कल्याण समिति के कार्यालय व कियोस्क मशीन का उद‍्घाटन
गिरिडीह : गिरिडीह व्यवहार न्यायालय अब हाइटेक हो गया है. अब अधिवक्ताओं के साथ-साथ मुवक्किल भी आसानी से केस की जानकारी ले सकेंगे. मंगलवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में परिवार कल्याण समिति के कार्यालय तथा कियोस्क मशीन का उद‍्घाटन किया गया.
प्रधान जिला जज शिवनारायण सिंह, कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सुरेश चंद्र जायसवाल, अपर समाहर्ता अशोक कुमार साह व अधिवक्ता संघ के जिलाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद पांडेय ने परिवार कल्याण समिति के कार्यालय का उद‍्घाटन किया. साथ ही प्रधान जिला जज श्री सिंह ने व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित फिलिंग सेंटर में कियोस्क मशीन का उद‍्घाटन किया. प्रधान जिला जज ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील संख्या 1265/17 राजेश शर्मा बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य ने पारित आदेश के आलोक में गिरिडीह न्याय मंडल में प्राधिकार की ओर से तीन सदस्यीय परिवार कल्याण समिति का गठन किया गया है. समिति में स्थायी लोक अदालत के भोला प्रसाद, एनजीओ कर्मी अरुण कुमार व महिला पीएलवी हीरा देवी को सदस्य प्रतिनियुक्त किया गया है.
सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार दहेज प्रताड़ना से संबंधित मामले को भेजने का प्रावधान है. जिसमें समिति द्वारा शिकायत की जांच की जायेगी तथा प्रतिवेदन को संबंधित न्यायालय या थाना में भेजा जायेगा. प्रतिवेदन के आधार पर ही न्यायालय व थाना द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने आम लोगों से अपील किया कि समिति के संचालन में अपना योगदान दें. कियोस्क मशीन के बारे में प्रधान जिला जज ने बताया कि इस मशीन के लग जाने से पक्षकार व अधिवक्ता अपने मामलों के बारे में ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
नौ सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव बिपिन बिहारी गौतम ने बताया कि नौ सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा. इसके पूर्व एक से सात सितंबर तक चेक बाउंस के मामलों का स्पेशल ड्राइव कार्यक्रम चलाया जायेगा. स्पेशल ड्राइव में एनआइ एक्ट के अंतर्गत चेक बाउंस मामलों में समझौता के आधार पर मध्यस्थता द्वारा मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है. चार सितंबर से आठ सितंबर तक प्री नेशनल लोक अदालत की बैठक होगी.
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