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नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में चाचा को 25 साल की सजा

Updated at : 20 Dec 2025 8:55 PM (IST)
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नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में चाचा को 25 साल की सजा

विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला, एक लाख रुपये का लगाया जुर्माना

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विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला, एक लाख रुपये का लगाया जुर्माना प्रतिनिधि, गढ़वा रंका थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में शनिवार को विशेष न्यायालय (पॉक्सो) के न्यायाधीश दिनेश कुमार की अदालत ने दोषी चाचा को 25 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही दोषी पर एक लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया. जुर्माने की यह राशि पीड़िता को दी जायेगी. अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना 27 अगस्त 2023 की है. पीड़िता उस दिन शाम में गांव में एक गुम मोबाइल खोजने के लिए निकली थी. रास्ते में उसके चाचा ने उसे रोक लिया और उसके खाते में 10 हजार रुपये डालने की बात कहकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की. पीड़िता के विरोध करने पर दोषी उसे घने जंगल में ले गया, जहां दोषी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और बेहोशी की हालत में उसे छोड़ वहां से फरार हो गया. इसके बाद पीड़िता जैसे-तैसे गंभीर स्थिति में रात को अपने घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनायी. इसके बाद पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने दुष्कर्म की पुष्टी की. पंचायत के दबाव के बाद भी परिजनों ने लड़ी न्याय की लड़ाई पीड़ित के परिजनों के अनुसार प्राथमिकी दर्ज होने से पहले गांव के मुखिया और कुछ दबंगों ने मामले को रफा-दफा करने के लिए उनपर भारी दबाव बनाया था. सुलह का प्रयास भी किया गया, लेकिन बाहर से लौटे पीड़िता के पिता ने समझौते को ठुकराते हुए 30 अगस्त 2023 को रंका थाने में मामला दर्ज कराया. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक उमेश दीक्षित ने कुल 9 गवाहों को अदालत में पेश किया. उन्होंने दलील दी कि यह कृत्य समाज के लिए कलंक है. अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर दोषी को 25 वर्ष की सजा सुनायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Akarsh Aniket

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By Akarsh Aniket

Akarsh Aniket is a contributor at Prabhat Khabar.

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