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अनुमति के बिना कोई रैली या सभा न हो

Updated at : 04 Nov 2024 9:51 PM (IST)
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अनुमति के बिना कोई रैली या सभा न हो

अनुमति के बिना कोई रैली या सभा न हो

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गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने सोमवार को गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के गढ़वा, मेराल, चिनिया तथा रंका प्रखंड का दौरा कर आदर्श आचार संहिता के अनुपालन की धरातलीय स्थिति का अवलोकन किया. उनके द्वारा जहां कहीं भी आचार संहिता अनुपालन में विसंगति दिखाई दी, वहां पर उम्मीदवारों के साथ-साथ संबंधित पदाधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि बिना अनुमति लाउडस्पीकर का प्रयोग करना वर्जित है. आसमान में गर्म हवा के गुब्बारे से भी प्रचार करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा. एक घर में तीन से अधिक झंडा नहीं लगाये जा सकते हैं, इस पर भी गृह स्वामी की सहमति जरूरी है. उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के सभी बीडीओ, सीओ, फ्लाइंग स्क्वायड तथा वीडियो सर्विलांस टीमों को निर्देश दिया कि बिना निर्वाची पदाधिकारी की अनुमति के किसी रैली या सभा का आयोजन नहीं होना चाहिए. कोई भी चुनाव कार्यालय अनुमति लेकर ही खोला जायेगा. उन्होंने कहा कि अनुमति प्राप्त रैलियों में शामिल वाहनों पर निश्चित आकार से बड़े झंडा होने पर या अनुमति प्राप्त चुनाव कार्यालय में निर्धारित अधिकतम आकार व संख्या से ज्यादा झंडा बैनर होने पर तत्काल साक्ष्य जुटाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायें.

उल्लंघन प्रमाणित होने पर त्वरित कार्रवाई अपेक्षित : निर्वाची पदाधिकारी ने कहा कि ऑडियो-वीडियो प्रचार के लिए एलइडी प्रचार वाहनों के मामले में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, रांची के स्तर से निर्गत अनुमति पत्र दिखाना जरूरी होगा. उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि आचार संहिता के उल्लंघन के प्रमाणित होने पर त्वरित कार्रवाई अपेक्षित होगी. कार्रवाई में जानबूझकर विलंब होने पर संबंधित प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारियों पर जवाबदेही तय की जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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