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असमर्थ बंदियों के लिए है नि:शुल्क सरकारी अधिवक्ता का प्रावधान

Updated at : 18 May 2025 9:10 PM (IST)
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असमर्थ बंदियों के लिए है नि:शुल्क सरकारी अधिवक्ता का प्रावधान

असमर्थ बंदियों के लिए है नि:शुल्क सरकारी अधिवक्ता का प्रावधान

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गढ़वा.

जिला कारा गढ़वा में रविवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार गढ़वा के अध्यक्ष नलिन कुमार के निर्देश पर जेल अदालत, स्वास्थ्य शिविर तथा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में एलएडीसी के डिप्टी चीफ नित्यानंद दुबे ने बंदियों को जागरूकता कैंप में उनको अपने मुकदमे की स्थिति की जानकारी लेने, प्ली बारगेनिंग, वन अधिनियम से संबंधित वाद व सुलहनीय वादो की जानकारी दी. कार्यक्रम में उन्होंने बंदियों से उनकी समस्याएं सुनी और शीघ्र ही उनकी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि कैदियों को हर संभव सहायता देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकारी (डालसा) प्रतिबद्ध है. उन्होंने विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा लगाये जानेवाले राष्ट्रीय व मासिक लोक अदालत की जानकारी दी और इसका लाभ उठाने की अपील की. मौके पर वैसे बंदी जो अपने वाद की पैरवी करने के लिए अधिवक्ता रखने में असमर्थ हैं, उन्हें सरकारी अधिवक्ता मुहैया कराये जाने की जानकारी भी दी गयी. साथ ही उन्होंने जेल से निकलने के बाद बंदियों को समाज की मुख्य धारा से जुड़ने एवं अपना स्किल बढ़ाकर नये जीवन की शुरूआत करने का आह्वान किया. मौके पर डिप्टी चीफ अनीता रंजन ने गढ़वा कारा के बंदियों को रिमांंड के समय तथा काराधीन होेने के बाद मिलने वाले उनके अधिकारों के बारे में बताया.

स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन : जेल अदालत में कैदियों के लिए स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया, इसमें कई कैदियों का स्वास्थ्य जांच किया गया तथा उन्हें आवश्यक दवाइयां मुफ्त में उपलब्ध करायी गयी. जेल अदालत में जेल के इंचार्ज जेलर तथा कारापाल सहित पीएलवी तृप्ता भानु, जेल में प्रतिनियुक्ति पीएलवी तथा अन्य उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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