ePaper

नगर पंचायत की लापरवाही से खतरे में बिजली कर्मियों की जान

Updated at : 06 Nov 2025 9:18 PM (IST)
विज्ञापन
नगर पंचायत की लापरवाही से खतरे में बिजली कर्मियों की जान

बिना परमिट और सुरक्षा उपकरण के 440 वोल्ट लाइन पर चढ़ा कर्मी

विज्ञापन

बिना परमिट और सुरक्षा उपकरण के 440 वोल्ट लाइन पर चढ़ा कर्मी प्रतिनिधि, श्री बंशीधर नगर श्री बंशीधर नगर नगर पंचायत क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगाने के दौरान सुरक्षा मानकों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है. नगर पंचायत की लापरवाही इस हद तक पहुंच गयी है कि बिजली कर्मी बिना परमिट, बिना सेफ्टी बेल्ट और बिना सुरक्षा उपकरणों के चालू 440 वोल्ट की लाइन पर चढ़कर तारों का जोड़-तोड़ कर रहे हैं. घटना की तस्वीरें इस गंभीर लापरवाही की गवाही दे रही हैं. एक बिजली कर्मी बिना जूते और बेल्ट के खुले तारों के बीच काम करते हुए देखा गया, जिससे उसकी जान किसी भी पल खतरे में पड़ सकती थी. स्थानीय नागरिकों ने नगर पंचायत पर आरोप लगाया है कि यह सीधा-सीधा मानव जीवन से खिलवाड़ है और अधिकारियों की निगरानी में नियमों की धज्जियां उड़ायी जा रही हैं. जब मौके पर मौजूद कर्मी से इस खतरनाक कार्य के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि उसका नाम उदेश पाल और वह कुशडंड का रहने वाला है. उसने कहा कि वह नगर पंचायत के कनीय अभियंता (जेई) सुधीर सिंह के निर्देश पर शहरी क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य कर रहा है. उदेश पाल ने स्वीकार किया कि वह बिना किसी विभागीय परमिट के पोल पर चढ़ता है, चाहे बिजली चालू हो या बंद उसे फर्क नहीं पड़ता. स्थानीय लोगों ने कहा कि यदि ऐसे कार्यों पर तत्काल रोक नहीं लगायी गयी, तो कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है. बिना परमिट पोल पर चढ़ना गैरकानूनीः एसडीओ इस संबंध में बिजली विभाग के एसडीओ प्रदीप सिंह ने बताया कि यह मामला अत्यंत गंभीर और नियम-विरुद्ध है. उन्होंने कहा कि बिना विभागीय अनुमति (परमिट) के किसी भी व्यक्ति का बिजली पोल पर चढ़ना पूरी तरह गैरकानूनी है. नगर पंचायत द्वारा बिना सूचना और बिजली चालू रहने के बावजूद कर्मी को पोल पर चढ़ाना गंभीर लापरवाही है. इससे किसी भी समय बड़ी दुर्घटना हो सकती थी. एसडीओ ने कहा कि विभाग इस मामले की जांच करेगा और बिना अनुमति कार्य कराने वाले कर्मी व संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी. 440 वोल्ट लाइन पर काम के लिए परमिट जरूरी नहींः जेई वहीं नगर पंचायत के जेई सुधीर सिंह ने कहा कि 440 वोल्ट लाइन पर काम करने के लिए विभागीय परमिट की आवश्यकता नहीं होती. केवल 11 हजार वोल्ट लाइन पर ही परमिट अनिवार्य है. उन्होंने बताया कि नगर पंचायत के निर्देश पर शहर के विभिन्न वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगाने और मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Akarsh Aniket

लेखक के बारे में

By Akarsh Aniket

Akarsh Aniket is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola