सामूहिक दुर्घटना बीमा के लिए 6757 मछुआरों की सूची अनुमोदित

Author :SANJAY
Published by :SANJAY
Updated at :08 May 2025 9:17 PM
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सामूहिक दुर्घटना बीमा के लिए 6757 मछुआरों की सूची अनुमोदित

सामूहिक दुर्घटना बीमा के लिए 6757 मछुआरों की सूची अनुमोदित

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गढ़वा.

उपायुक्त शेखर जमुआर की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से संबंधित जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन समाहरणालय के सभाकक्ष में किया गया. बैठक के दौरान जिला मत्स्य पदाधिकारी धनराज कापसे ने जिले के सक्रिय मछुआरों को सामूहिक दुर्घटना बीमा कवरेज के लिए बीमित कुल 6757 मछुआरों की सूची अनुमोदन के लिए बैठक में प्रस्तुत की. बैठक में महिला, पुरुष एवं विभिन्न वर्गों के मछुआरे शामिल हुए.

18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के मछुआरे होंगे लाभान्वित: के दौरान यह जानकारी दी गयी कि इस योजना में 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के राज्य के वैसे सभी सक्रिय मछुआरा लाभान्वित होंगे, जो किसी भी निबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समिति या मत्स्यजीवी स्वावलंबी समिति के सदस्य हों. इसके अलावे जिला स्तर, प्रमंडल स्तर या राज्य स्तर पर मत्स्य विभाग से संबद्ध मत्स्य कृषक, मत्स्य विक्रेता, मत्स्य बीज उत्पादक, मत्स्य श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, केज मत्स्य मित्र, मत्स्य मित्र हों या मत्स्य पालन से संबंधित संबद्ध गतिविधियों में सीधे तौर पर शामिल लोगों की कोई अन्य श्रेणी हो.

पांच लाख रु का होगा भुगतान : इस योजना के तहत मृत्यु या पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में बीमित व्यक्ति को या उनके वैध आश्रित को पांच लाख रु का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जायेगा. जबकि आंशिक स्थायी अपंगता की स्थिति में 2.50 लाख रु एवं 25 हजार रु तक के अस्पताल खर्च का भुगतान किया जायेगा. बीमा दावों के निस्तार के लिए राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड में एक कोषांग का भी गठन किया गया है. बैठक में उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा, जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी धनराज कापसे एवं मत्स्य पालक के प्रतिनिधि उपस्थित थे.

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