दानापुर में जबरन जमीन पर कब्जे का आरोप, धारा 163 के बावजूद बाउंड्री निर्माण कराने की शिकायत

सांकेतिक तस्वीर
Patna Land Grabbing: दानापुर में एक महादलित परिवार की जमीन पर जबरन कब्जा कर बाउंड्री निर्माण का आरोप लगा है. प्रशासन द्वारा धारा 163 लागू करने के बावजूद निर्माण कार्य जारी है. पीड़ित हेमंत कुमार ने न्याय की गुहार लगाई है.
Patna Land Grabbing: दानापुर क्षेत्र में एक महादलित परिवार की जमीन पर जबरन कब्जा कर बाउंड्री निर्माण कराने का मामला सामने आया है. इस संबंध में रूपसपुर के रूकनपुरा रजक मार्केट निवासी हेमंत कुमार ने एसडीएम, अंचलाधिकारी (सीओ) और नेउरा थाना में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है.
वर्ष 1998 में खरीदी गई थी जमीन
हेमंत कुमार ने अपने आवेदन में बताया है कि नेउरा थाना क्षेत्र के पिकनिक गार्डन के समीप स्थित 39 डिसमिल जमीन उनकी मां रानी देवी, पत्नी स्वर्गीय मोतीलाल रजक, के नाम पर वर्ष 1998 में खरीदी गई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि गोढ़ना गांव निवासी धनंजय सिंह उनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर बाउंड्री निर्माण करा रहे हैं.
धारा 163 लागू होने के बाद भी निर्माण का आरोप
पीड़ित के अनुसार भूमि विवाद को देखते हुए एसडीएम और सीओ ने 25 जुलाई को विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगाने का आदेश दिया था. इसके तहत बीएनएसएस की धारा 163 लागू करते हुए निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया था. हेमंत कुमार का आरोप है कि प्रशासनिक आदेश के बावजूद निर्माण कार्य कराया जा रहा है और आदेश की अनदेखी की जा रही है.
पुलिस को कई बार दी गई सूचना
रानी देवी के पुत्र हेमंत कुमार ने बताया कि उन्होंने कई बार नेउरा थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को मामले की जानकारी दी. उनका आरोप है कि पुलिस के पहुंचने पर कुछ समय के लिए निर्माण कार्य रोक दिया जाता है, लेकिन पुलिस के लौटते ही दोबारा बाउंड्री निर्माण शुरू कर दिया जाता है.
पुलिस ने निर्माण कार्य रुकवाने की कही बात
नेउरा थानाध्यक्ष जगदीप राणा ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और निर्माण कार्य रुकवा दिया गया था. उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और प्रशासनिक निर्देशों के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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