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लीगल लिटरेसी क्लास में छात्रों को दी गयी कानूनी जानकारी

Updated at : 12 Oct 2025 8:45 PM (IST)
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लीगल लिटरेसी क्लास में छात्रों को दी गयी कानूनी जानकारी

लीगल लिटरेसी क्लास में छात्रों को दी गयी कानूनी जानकारी

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गढ़वा. जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से मेराल प्रखंड के पेशका उत्क्रमित उच्च विद्यालय में सात सदस्यीय पीएलवी टीम ने लीगल लिटरेसी क्लास का आयोजन किया. कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य मो नियाजउद्दीन अंसारी ने की. इस मौके पर पीएलवी रामाशंकर चौबे ने कहा कि छात्र-छात्राएं देश का भविष्य हैं. उन्हें अनुशासन में रहकर नियमित रूप से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और नशा से दूर रहना चाहिए. साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी को वृक्षारोपण करना चाहिए. पीएलवी मुरली श्याम तिवारी ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार का गठन 1987 में किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाना है. उन्होंने कहा कि घरेलू झगड़ों में उलझे लोगों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है. उन्होंने घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, सखी वन स्टॉप सेंटर, असंगठित मजदूरों के पंजीकरण और उनके अधिकारों की जानकारी दी. इस दौरान पीएलवी यशवंत मिश्रा, पीएलवी संगीता सिन्हा, पीएलवी दीपक कुमार, मो कलामुद्दीन और तृप्ता भानू ने भी अपने विचार रखे. कार्यक्रम का संचालन शिक्षक कौशलेंद्र त्रिपाठी ने किया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Akarsh Aniket

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By Akarsh Aniket

Akarsh Aniket is a contributor at Prabhat Khabar.

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