बिना स्वास्थ्य प्रमाणपत्र व वैध दस्तावेज के पशुओं की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध

Updated at : 08 Apr 2026 9:41 PM (IST)
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बिना स्वास्थ्य प्रमाणपत्र व वैध दस्तावेज के पशुओं की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध

साप्ताहिक हाट में गोवंशीय पशुओं के अवैध व्यापार पर एसडीएम का सख्त रुख

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साप्ताहिक हाट में गोवंशीय पशुओं के अवैध व्यापार पर एसडीएम का सख्त रुख प्रतिनिधि, गढ़वा कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर में प्रत्येक गुरुवार को लगने वाले साप्ताहिक हाट में गोवंशीय पशुओं के क्रय-विक्रय को लेकर अनुमंडल दंडाधिकारी संजय कुमार ने सख्त रुख अपनाया है. हाल ही की छापेमारी, प्राप्त सूचनाओं और समीक्षा के दौरान यह सामने आया कि हाट में बड़ी संख्या में बछड़े, बैल, बूढ़े, अशक्त और बीमार पशुओं का क्रय-विक्रय हो रहा है. इसके चलते वध के उद्देश्य से अवैध व्यापार और परिवहन की आशंका जतायी जा रही है. एसडीएम ने कृषि बाजार समिति कार्यालय में जिला पशु-पशुपालन पदाधिकारी विद्यासागर सिंह और परम सचिव राजीव रंजन सहित संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि झारखंड गोवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम, 2005 के तहत गोवंशीय पशुओं के वध के उद्देश्य से क्रय-विक्रय, परिवहन और तस्करी पूर्णतः प्रतिबंधित है और ऐसे मामलों में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जायेगी. वैध पशुपालकों और किसानों को तंग करना मकसद नहीं एसडीएम ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य किसी भी वैध पशुपालक या किसान को परेशान करना नहीं है, बल्कि अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करना और कानून-व्यवस्था बनाये रखना है. इस क्रम में बाजार समिति में गोवंशीय पशुओं के प्रवेश और क्रय-विक्रय को लेकर आवश्यक एहतियात लागू किये जा रहे हैं. पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होगा जरूरी अब बिना पशु चिकित्सक द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाणपत्र के किसी भी पशु को हाट में प्रवेश नहीं दिया जायेगा. साथ ही प्रत्येक लेन-देन का अभिलेख संधारित किया जायेगा और खरीदार एवं विक्रेता की पहचान सुनिश्चित की जायेगी. अत्यधिक बूढ़े, बीमार और अशक्त पशुओं की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा. गोवंशीय पशुओं की थोक खरीदारी पर रहेगा प्रतिबंध एसडीएम ने कहा कि बाजार समिति परिसर के अंदर बिना वैध दस्तावेज के थोक खरीद और परिवहन पूर्णतः वर्जित है. यदि कोई व्यापारी बार-बार बड़ी मात्रा में पशुओं की खरीद करता है, तो इसे संदिग्ध गतिविधि मानते हुए जांच के बाद कार्रवाई की जायेगी. हर गुरुवार पशुपालन और पुलिस की टीम रहेगी मौजूद अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि अगले सप्ताह से हर गुरुवार बाजार समिति परिसर में पशुपालन विभाग और पुलिस की टीम नियमित निरीक्षण और छापेमारी करेगी. नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर पशु और वाहन जब्त किये जायेंगे और दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जायेगी. नियमों का पालन नहीं होने पर हाट में गोवंशीय व्यापार पर रोक एसडीएम ने बाजार समिति सचिव को निर्देश दिया कि बिना जांच किसी भी पशु को हाट में प्रवेश न करने दें और सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करें. उन्होंने सभी पशुपालकों और व्यापारियों से अपील की कि वे केवल वैध उद्देश्य से ही पशुओं का क्रय-विक्रय करें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें. नियमों का पालन करने पर पूरा सहयोग मिलेगा, जबकि अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ “जीरो टोलरेंस” की नीति अपनायी जायेगी. अनुपालन नहीं होने पर बाजार समिति परिसर में गोवंशीय पशुओं के व्यापार को निषेधित कर दिया जायेगा.

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Akarsh Aniket

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By Akarsh Aniket

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