गढ़वा में एसबीआइ के वाहन से 10 लाख रुपये की लूट मामले में सत्येंद्र साह को बनाया गया था आरोपी प्रतिनिधि, गढ़वा गढ़वा थाना क्षेत्र में हुए चर्चित बैंक लूटकांड के अभियुक्त और बिहार के सासाराम विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी सत्येंद्र साह को जमानत मिल गयी है. व्यवहार न्यायालय गढ़वा में एडीजे तीन शिवनाथ त्रिपाठी की अदालत ने गुरुवार को सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दी. अदालत ने सत्येंद्र साह को 20-20 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत देते हुए 20 हजार रुपये जुर्माने के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जमा करने का भी आदेश दिया है. उल्लेखनीय है कि छह दिसंबर 2004 को गढ़वा शहर के चिरौंजिया मोड़ के पास एसबीआइ के वाहन से 10 लाख रुपये की लूट की घटना हुई थी. इस लूटकांड में गिरफ्तार आरोपी मनीष साह के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर सत्येंद्र साह को भी मामले में अभियुक्त बनाया गया था. इस मामले में न्यायालय ने 14 मार्च 2018 को सत्येंद्र साह के खिलाफ स्थायी वारंट (परमानेंट वारंट) जारी किया था. तब से पुलिस उनकी तलाश में जुटी थी, लेकिन वे लगातार फरार चल रहे थे. इसी बीच सासाराम विधानसभा क्षेत्र से उन्हें राजद का टिकट मिला. नामांकन दाखिल करने के बाद 20 अक्टूबर 2025 को निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय से बाहर निकलते ही गढ़वा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. करीब 27 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद अब सत्येंद्र साह को जमानत मिल गयी है. बताया जाता है कि उनके खिलाफ अब भी लूटकांड से संबंधित मुकदमा विचाराधीन है. वहीं, इस प्रकरण ने एक बार फिर 2004 के उस पुराने बैंक लूटकांड को चर्चा में ला दिया है, जिसने उस समय गढ़वा जिले में सनसनी फैला दी थी.
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