चार लोगों का 10 वर्ष की सश्रम कारावास

Published at :09 Jul 2015 7:05 PM (IST)
विज्ञापन
चार लोगों का 10 वर्ष की सश्रम कारावास

गढ़वा. गुरुवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय में न्यायाधीश वाई के शाही की अदालत ने जानलेवा हमला करने के चार आरोपियों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनायी. सजा पानेवालों में जहीर अंसारी, हफीज अंसारी, जावेद अंसारी व महताब आलम का नाम शामिल है. अर्थदंड नहीं दिये जाने पर […]

विज्ञापन

गढ़वा. गुरुवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय में न्यायाधीश वाई के शाही की अदालत ने जानलेवा हमला करने के चार आरोपियों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनायी. सजा पानेवालों में जहीर अंसारी, हफीज अंसारी, जावेद अंसारी व महताब आलम का नाम शामिल है. अर्थदंड नहीं दिये जाने पर तीन वर्ष अतिरिक्त सजा सुनायी गयी है. समाचार के अनुसार डंडई थाना कांड संख्या 12/2013 दिनांक छह मार्च 2013 को सूचक अनुग्रह नारायण साव ने उसके जमीन पर अवैध कब्जा करने व जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज कराया था. जिसमें उक्त सजा सुनायी गयी.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola