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East Singhbhum News : घाटशिला में हर माह तीन बार लगेगा फैमिली कोर्ट कैंप, खुशी

हाइकोर्ट ने निर्देश पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आदेश जारी किया

घाटशिला.

घाटशिला व आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के लिए राहत की खबर है. घाटशिला में महीने में तीन बार फैमिली कैंप कोर्ट लगेगा. झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर पूर्वी सिंहभूम के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आदेश जारी किया है. अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश सह अतिरिक्त फैमिली कोर्ट जज धीरेज कुमार हर माह तीन बार घाटशिला में कैंप कोर्ट का संचालन करेंगे. जानकारी के अनुसार, कैंप कोर्ट प्रत्येक माह के प्रथम, द्वितीय और तृतीय बुधवार को लगाया जायेगा. यदि उक्त तिथि को अवकाश रहता है, तो कैंप कोर्ट अगले कार्य दिवस में लगेगा. रिकॉर्ड के संरक्षण को लेकर सौमित्रा सरकार, डिपोजिशन टाइपिस्ट को विशेष रूप से जिम्मेदारी सौंपी गयी है.

घाटशिला बार एसोसिएशन की पहल रंग लाया

घाटशिला बार एसोसिएशन के महासचिव रामा प्रसाद मुखर्जी उर्फ बबलू मुखर्जी ने इस मुद्दे पर लगातार कई बार पत्र लिखकर फैमिली कोर्ट के सुचारू संचालन की मांग की थी. इससे मामले को गति मिली. न्यायालय प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए कैंप कोर्ट बहाल करने का निर्णय लिया. महासचिव बबलू मुखर्जी ने कहा कि घाटशिला में फैमिली कोर्ट बंद रहने से आम वादी, विशेषकर महिलाएं, महीनों से भारी मानसिक, आर्थिक और समयगत परेशानी झेल रहे थे. हमने उच्च न्यायालय, रजिस्ट्रार जनरल और जिला न्यायाधीश को कई बार पत्र भेजकर स्थिति से अवगत कराया. उन्होंने कहा कि प्रभात खबर ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से प्रकाशित किया, जिससे न्यायिक प्रशासन तक आवाज मजबूती से पहुंची.

7 मई, 2025 से बंद था घाटशिला फैमिली कोर्ट

ज्ञात हो कि 7 मई, 2025 को अतिरिक्त परिवार न्यायाधीश के जमशेदपुर स्थानांतरण के बाद घाटशिला में फैमिली कोर्ट का संचालन ठप था. इसके चलते घाटशिला, चाकुलिया, बहरागोड़ा, बरसोल, गुड़ाबांदा, डुमरिया आदि क्षेत्रों के वादियों विशेषकर महिलाओं को जमशेदपुर तक 60-70 किमी की यात्रा करनी पड़ रही थी. इससे 200 से अधिक मामलों की सुनवाई प्रभावित चल रही थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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