भूमि विवाद में हत्या का आरोपी दोषी करार, सजा 10 को

Updated at : 05 Apr 2017 5:28 AM (IST)
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भूमि विवाद में हत्या का आरोपी दोषी करार, सजा 10 को

घाटशिला : वर्ष 2013 में धालभूमगढ़ के हल्दाजुड़ी में जमीन विवाद को लेकर निर्मल दास के 17 वर्षीय पुत्र सपन कुमार दास की पंहसूल से काटकर हत्या मामले में घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने आरोपी सुनील मुंडा को दोषी करा दिया. सजा की बिंदु पर 10 अप्रैल […]

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घाटशिला : वर्ष 2013 में धालभूमगढ़ के हल्दाजुड़ी में जमीन विवाद को लेकर निर्मल दास के 17 वर्षीय पुत्र सपन कुमार दास की पंहसूल से काटकर हत्या मामले में घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने आरोपी सुनील मुंडा को दोषी करा दिया. सजा की बिंदु पर 10 अप्रैल को सुनवाई होगी. मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता मोइदुल हक और सुरेश कुमार प्रसाद हैं. सहायक लोक अभियोजक दालू मंडल और लोक अभियोजक संजय सिन्हा हैं.

इस संबंध में निर्मल दास के बयान पर थाना में सुनील मुंडा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है. 25 जून 2013 को सुनील मुंडा ने पहंसूल से पुत्र सपन कुमार दास की गर्दन काट कर हत्या कर दी. उसे बचाने गयी निर्मल दास की पत्नी की गर्दन पर हमला किया. इससे वह बेहोश होकर गिर पड़ी. प्राथमिकी में बताया कि सुनील मुंडा से 10 वर्षों से भूमि विवाद चल रहा है.

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