गालूडीह : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहली अप्रैल से हाइवे किनारे स्थित शराब दुकानें बंद होने लगी है. एक अप्रैल शनिवार को गालूडीह में हाइवे से सटे लाइसेंसी विदेशी शराब दुकान भी बंद हो गयी. दुकान में ताला लगा था. हालांकि बोर्ड अब भी दुकान के बाहर लगा है. यहां स्थित विदेशी शराब की दुकान तो हाइवे से सटा ही था. पास में महुलिया उच्च विद्यालय भी है.
जिस भवन में शराब दुकान खोली गयी थी. उसी भवन में एक निजी स्कूल भी चलता था. इसका ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों ने पहले भी विरोध किया था. तब घाटशिला के दंडाधिकारी देवेंद्र कुमार दास और सीओ राजेंद्र प्रसाद सिंह ने जांच की थी. अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शराब दुकान बंद होने से ग्रामीणों, स्कूलों बच्चों और शिक्षकों को राहत मिली है. ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि नेशनल और स्टेट हाईवे से सटे 500 मीटर तक के इलाके में शराब बिक्री नहीं होगी.