दहेज हत्या में पति व सास दोषी करार, सजा 16 को

Published at :11 Mar 2016 6:01 AM (IST)
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दहेज हत्या में पति व सास दोषी करार, सजा 16 को

घाटशिला : दहेज हत्या के मामले में घाटशिला जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने गुरुवार को पति देवदास माइती और सास रूकमनी माइती को दोषी करार दिया. कोर्ट 16 मार्च को सजा पर फैसला सुनायेगा. मामले में आरोपियों की ओर से अधिवक्ता मोइदुल हक और सुरेश कुमार प्रसाद ने पैरवी […]

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घाटशिला : दहेज हत्या के मामले में घाटशिला जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने गुरुवार को पति देवदास माइती और सास रूकमनी माइती को दोषी करार दिया. कोर्ट 16 मार्च को सजा पर फैसला सुनायेगा. मामले में आरोपियों की ओर से अधिवक्ता मोइदुल हक और सुरेश कुमार प्रसाद ने पैरवी की. इस संबंध में मृतका नंदनी माइती के बयान पर थाना में कांड संख्या 43/2014 व भादवि की धारा 498 (ए), 341, 323, 505, 506 और 34 के तहत आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार नंदनी की शादी चार साल पूर्व देवदास माइती के साथ हुई.

शादी के बाद वह ससुराल आयी, तो उसे दहेज में मोटर साइकिल देने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा. उसे धमकी दी जाती थी कि जान से मार देंगे और दूसरी लड़की से शादी कर लेंगे. इससे परेशान होकर वह बीच में मायके चली गयी थी. 14 अप्रैल 2014 को उसके भाई ने पति और सास के कहने पर ससुराल पहुंचाया. वह दोबारा ससुराल आयी. दहेज में बाइक नहीं लाने पर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा. सास ने उसके शरीर पर केरोसिन तेल छिड़क कर आग लगा दी. नंदनी बहरागोड़ा के बाघराचुआ गांव की रहने वाली थी.

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