घाटशिला : घाटशिला के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शत्रुंजय कुमार सिंह की अदालत में सोमवार को वर्ष 95 में मुसाबनी में बिजली का तार चोरी करने के आरोपी बाबू लाल सिंह को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. मामले में आरोपी की ओर से पैरवी अधिवक्ता आर प्रधान ने की. एपीपी संजय सिन्हा थे. इस संबंध में 6 नवंबर 1995 को मुसाबनी थाना में उपर बांधा के कर्ण चौधरी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी.
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चोरी का आरोपी साक्ष्याभाव में बरी
घाटशिला : घाटशिला के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शत्रुंजय कुमार सिंह की अदालत में सोमवार को वर्ष 95 में मुसाबनी में बिजली का तार चोरी करने के आरोपी बाबू लाल सिंह को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. मामले में आरोपी की ओर से पैरवी अधिवक्ता आर प्रधान ने की. एपीपी संजय […]
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