चोरी का आरोपी साक्ष्याभाव में बरी
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :12 Jan 2016 5:19 AM (IST)
विज्ञापन

घाटशिला : घाटशिला के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शत्रुंजय कुमार सिंह की अदालत में सोमवार को वर्ष 95 में मुसाबनी में बिजली का तार चोरी करने के आरोपी बाबू लाल सिंह को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. मामले में आरोपी की ओर से पैरवी अधिवक्ता आर प्रधान ने की. एपीपी संजय […]
विज्ञापन
घाटशिला : घाटशिला के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शत्रुंजय कुमार सिंह की अदालत में सोमवार को वर्ष 95 में मुसाबनी में बिजली का तार चोरी करने के आरोपी बाबू लाल सिंह को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. मामले में आरोपी की ओर से पैरवी अधिवक्ता आर प्रधान ने की. एपीपी संजय सिन्हा थे. इस संबंध में 6 नवंबर 1995 को मुसाबनी थाना में उपर बांधा के कर्ण चौधरी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




