अपहरण-बलात्कार के दो आरोपी बरी
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :25 Jul 2015 8:00 AM (IST)
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घाटशिला : घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने शुक्रवार को वर्ष 2010 में नाबालिक लड़की का अपहरण कर कर बलात्कार करने के दो आरोपियों को बरी कर दिया. मामले में आरोपियों की ओर से पैरवी अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र और विश्वजीत डे ने की. एपीपी अनंत हेंब्रम थे. […]
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घाटशिला : घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने शुक्रवार को वर्ष 2010 में नाबालिक लड़की का अपहरण कर कर बलात्कार करने के दो आरोपियों को बरी कर दिया. मामले में आरोपियों की ओर से पैरवी अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र और विश्वजीत डे ने की. एपीपी अनंत हेंब्रम थे. इस संबंध में कोर्ट में 21 मई 2010 को शिकायतवाद दर्ज हुआ था. इसी के आधार पर बड़शोल थाना में उत्तम पातर और भोला पातर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी. मनोरंजन राणा के बयान पर थाना में कांड संख्या 68/2010, 9 मई 2010 को भादवि की धारा 376 और 366 (ए) के तहत आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी.
अधिवक्ताओं ने बताया कि घटना के लड़की का दोनों आरोपियों ने मिल कर अपहरण किया था. उसे दोनों चाकुलिया स्टेशन ले गये. इसके बाद राखा माइंस स्टेशन ले गये. बाद में पीड़िता से उत्तम पातर ने शादी कर ली.
क्लब में विपतारिणी पूजा आज
घाटशिला. घाटशिला के दाहीगोड़ा संस्कृति संसद क्लब में विपतारिणी पूजा होगी. यह जानकारी क्लब के अध्यक्ष तापस चटर्जी ने दी है. उन्होंने श्रद्धालुओं से पूजा में भाग लेने की अपील की है.
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