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आचार संहिता उल्लंघन मामले में श्रम मंत्री समेत तीन की कोर्ट में पेशी

Updated at : 24 Jun 2025 11:53 PM (IST)
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आचार संहिता उल्लंघन मामले में श्रम मंत्री समेत तीन की कोर्ट में पेशी

दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद 27 जून को बचाव पक्ष लिए अगली तिथि मुर्करर की है.

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दुमका कोर्ट. आचार संहिता उल्लंघन मामले में एमपी एमएलए के विशेष न्यायालय में श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव सहित तीन लोग न्यायालय में पेश हुए. बचाव पक्ष के अधिवक्ता धर्मेंद नारायण ने विशेष सीजेएम मोहित चौधरी के समक्ष बहस की. कहा कि अभियोजन अपने केस को सिद्ध करने में सफल नहीं रहा. कुछ कानूनी बिंदु पर बहस के लिए समय की मांग की गयी. वहीं दूसरी ओर अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजन चंपा कुमारी ने पहले मौखिक फिर लिखित बहस न्यायालय में दाखिल किया. न्यायालय ने दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद 27 जून को बचाव पक्ष लिए अगली तिथि मुर्करर की है. ताकि अपना बहस पूर्ण कर पाये. केस में चार लोगों को आरोपी बनाया है. इसमें राजेश कुमार यादव, सजीव आनंद और रघुनंदन भगत शामिल थे. रघुनंदन भगत की मृत्यु हो चुकी है. अभियोजन पक्ष द्वारा सात गवाहों की गवाही हुई है. मामला 9 दिसंबर 2014 का है. इनपर चुनाव के दौरान सार्वजनिक रोड़ और सरकारी जगह पर कार्यालय खोलने का आरोप है. पथरगामा थाने में कांड संख्या 144/2014 दर्ज था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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