जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा को लेकर एसडीओ ने की देर रात होटलों में छापेमारी

Updated at : 20 Sep 2024 11:20 PM (IST)
विज्ञापन
जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा को लेकर एसडीओ ने की देर रात होटलों में छापेमारी

जिला प्रशासन द्वारा बनायी गयी टीम के द्वारा होटलों के कमरों की तलाशी ली गयी. होटल में ठहरे लोगों से जानकारी ली गयी.

विज्ञापन

दुमका नगर. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित झारखंड स्नातक स्तर योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को देखते हुए गुरुवार की देर रात एसडीओ कौशल कुमार और एसडीपीओ विजय कुमार महतो के नेतृत्व में होटलों में देर रात छापेमारी की गयी. जिला प्रशासन द्वारा बनायी गयी टीम के द्वारा होटलों के कमरों की तलाशी ली गयी. होटल में ठहरे लोगों से जानकारी ली गयी. टीम ने दुमका रेलवे स्टेशन के पास स्थित आरएस होटल और जेल रोड स्थित सृष्टि होटल में छापेमारी की. होटल के कागजात की जांच की गयी. दरअसल, आनेवाले समय में कई परीक्षाओं का होना है, जिसमे सीजीएल जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा भी है. जिसको देखते हुए जिला प्रशासन की टीम द्वारा कार्रवाई की जा रही है. टीम में अंचलाधिकारी अमर कुमार, नगर थाना प्रभारी अमित कुमार लकड़ा और मुफस्सिल थाना प्रभारी नीतीश कुमार भारी संख्या में जवानों के साथ शामिल थे. एसडीओ कौशल कुमार ने बताया आगामी परीक्षा को देखते हुए छापेमारी की गयी. इसमें होटल मालिकों से ठहरने वाले लोगों के विषय में जानकारी के साथ आपत्तिजनक समान की जांच की गयी. एसडीओ कौशल कुमार ने दिन में सभी होटल संचालकों के साथ इस बाबत बैठक भी की. आज से 30 केंद्रों में सीजीएल की परीक्षा दुमका. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित झारखंड सामान्य स्नातक स्तर योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 21 और 22 सितंबर को होना निर्धारित है. परीक्षा तीन पालियों में (प्रथम पाली-08.30 पूर्वाह्न से 10.30 पूर्वाहन तक, द्वितीय पाली-11.30 पूर्वाह्न से 01.30 अपराह्न तक व तृतीय पाली- 03.00 अपराह्न से 05.00 अपराह्न तक) तक विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर संचालित की जायेगी. दुमका जिला में कुल 30 सेंटर बनाये गये हैं. उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि सभी परीक्षा केंद्रों में कदाचारमुक्त शांतिपूर्ण वातावरण में परीक्षा संचालन हेतु विधि व्यवस्था सुदृढ़ हो यह सुनिश्चित कर लें. परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्रों के अगल-बगल अनावश्यक भीव, मटरगश्ती, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग एवं अनाधिकृत रूप से हथियार लेकर चलने तथा कदाचार से संबंधित किसी प्रकार का वस्तु का उपयोग करने आदि पर प्रतिबंध है. परीक्षा केंद्रों के 100 मी की परिधि में निषेधाज्ञा अनुमंडल दंडाधिकारी कौशल कुमार द्वारा परीक्षा अवधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत परीक्षा केंद्र के आसपास 100 मीटर के परिधि के भीतर किसी व्यक्ति के द्वारा मटरगश्ती करना, लॉउडस्पीकर का उपयोग करना, घातक हथियार लेकर चलना, प्रदर्शन करना, धरना देना, पर्ची किताब या अन्य कोई सामान बॉटना, कदाचार को प्रोत्साहन देना या अन्य कोई ऐसा कार्य करना, जिससे परीक्षा की स्वच्छता प्रभावित हो, वर्जित रहेगा. कदाचार में पकड़े गये छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों के विरुद्ध झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों के रोक-थाम व निवारण के उपाय) अधिनियम 2023 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola