इंश्योरेंस अवधि में हुई थी हादसे में मौत, कंपनी को देना पड़ा 15 लाख का क्लेम
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 16 Aug 2024 10:59 PM
उपभोक्ता फोरम दुमका में एसबीआइ जेनरल इंश्योरेंस कंपनी को मामले में वादी को 15 लाख रुपये का चेक देना पड़ा. दरअसल, जामा थाना क्षेत्र के ऊपर रेगनी गांव के महेंद्र माल ने टेंपो खरीदा था, जिसकी बीमा एसबीआइ जेनरल इंश्योरेंस कंपनी से करायी थी.
दुमका कोर्ट. उपभोक्ता फोरम दुमका में एसबीआइ जेनरल इंश्योरेंस कंपनी को मामले में वादी को 15 लाख रुपये का चेक देना पड़ा. दरअसल, जामा थाना क्षेत्र के ऊपर रेगनी गांव के महेंद्र माल ने टेंपो खरीदा था, जिसकी बीमा एसबीआइ जेनरल इंश्योरेंस कंपनी से करायी थी. बीमा अवधि 21-5 2022 से 20-5-2023 थी. इसी बीच 7-17-2022 को महेंद्र माल टेंपो लेकर नोनीहाट से ऊपर रेगनी लौट रहे थे, तभी बाइक सवार तेजी एवं लापरवाही से चलाते हुए टेंपो में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे महेंद्र माल जख्मी हो गये. बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी. उसकी पत्नी सरिता देवी ने इंश्योरेंस का क्लेम एसबीआइ लेने के लिए आवेदन दिया, जिसे एसबीआइ जेनरल इंश्योरेंस के ऑफिसर ने नकार दिया. तब पहले अधिवक्ता के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजा. इसके बावजूद इंश्योरेंस कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया. अंत में थक हारकर सरिता देवी ने उपभोक्ता संरक्षण फोरम में इंश्योरेंस कम्पनी के खिलाफ केस दर्ज कराया. बाद में एसबीआइ जेनेरल इंश्योरेंस ने राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह कर लिया. इसी आलोक में एसबीआइ जेनेरल इंश्योरेंस ने शुक्रवार को उपभोक्ता फोरम में चेक जमा किया, जिसे उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष सुरेश चंद्र जायसवाल व सदस्य चंदन बनर्जी और नीलमणि मरांडी ने प्रदान किया.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










