इंश्योरेंस अवधि में हुई थी हादसे में मौत, कंपनी को देना पड़ा 15 लाख का क्लेम

Updated at : 16 Aug 2024 10:59 PM (IST)
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इंश्योरेंस अवधि में हुई थी हादसे में मौत, कंपनी को देना पड़ा 15 लाख का क्लेम

उपभोक्ता फोरम दुमका में एसबीआइ जेनरल इंश्योरेंस कंपनी को मामले में वादी को 15 लाख रुपये का चेक देना पड़ा. दरअसल, जामा थाना क्षेत्र के ऊपर रेगनी गांव के महेंद्र माल ने टेंपो खरीदा था, जिसकी बीमा एसबीआइ जेनरल इंश्योरेंस कंपनी से करायी थी.

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दुमका कोर्ट. उपभोक्ता फोरम दुमका में एसबीआइ जेनरल इंश्योरेंस कंपनी को मामले में वादी को 15 लाख रुपये का चेक देना पड़ा. दरअसल, जामा थाना क्षेत्र के ऊपर रेगनी गांव के महेंद्र माल ने टेंपो खरीदा था, जिसकी बीमा एसबीआइ जेनरल इंश्योरेंस कंपनी से करायी थी. बीमा अवधि 21-5 2022 से 20-5-2023 थी. इसी बीच 7-17-2022 को महेंद्र माल टेंपो लेकर नोनीहाट से ऊपर रेगनी लौट रहे थे, तभी बाइक सवार तेजी एवं लापरवाही से चलाते हुए टेंपो में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे महेंद्र माल जख्मी हो गये. बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी. उसकी पत्नी सरिता देवी ने इंश्योरेंस का क्लेम एसबीआइ लेने के लिए आवेदन दिया, जिसे एसबीआइ जेनरल इंश्योरेंस के ऑफिसर ने नकार दिया. तब पहले अधिवक्ता के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजा. इसके बावजूद इंश्योरेंस कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया. अंत में थक हारकर सरिता देवी ने उपभोक्ता संरक्षण फोरम में इंश्योरेंस कम्पनी के खिलाफ केस दर्ज कराया. बाद में एसबीआइ जेनेरल इंश्योरेंस ने राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह कर लिया. इसी आलोक में एसबीआइ जेनेरल इंश्योरेंस ने शुक्रवार को उपभोक्ता फोरम में चेक जमा किया, जिसे उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष सुरेश चंद्र जायसवाल व सदस्य चंदन बनर्जी और नीलमणि मरांडी ने प्रदान किया.

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