31 तक होल्डिंग फाॅर्म जमा नहीं किया तो होगी कार्रवाई

Published at :24 Jan 2017 5:58 AM (IST)
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31 तक होल्डिंग फाॅर्म जमा नहीं किया तो होगी कार्रवाई

बासुकिनाथ : नगर पंचायत बासुकिनाथ कार्यालय में प्रोपर्टी टैक्स के लिए होल्डिंग फार्म 31 जनवरी तक कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया है. कार्यापालक पदाधिकारी ज्योति कुमार सिंह ने बताया कि होल्डिंग फार्म जमा नहीं करने वाले वैसे गृहस्वामी पर नगरपालिका अधिनियम के तहत कारवाई की जायेगी. स्वनिर्धारण फार्म जमा नहीं करने पर […]

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बासुकिनाथ : नगर पंचायत बासुकिनाथ कार्यालय में प्रोपर्टी टैक्स के लिए होल्डिंग फार्म 31 जनवरी तक कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया है. कार्यापालक पदाधिकारी ज्योति कुमार सिंह ने बताया कि होल्डिंग फार्म जमा नहीं करने वाले वैसे गृहस्वामी पर नगरपालिका अधिनियम के तहत कारवाई की जायेगी. स्वनिर्धारण फार्म जमा नहीं करने पर सुसंगत धाराओं में कारवाई एवं जुर्माना के साथ टैक्स वसूला जायेगा. प्रोपर्टी टैक्स के लिए नप के विभिन्न वार्डों में लोगों को जागरूक बनाने के लिए पिछले एक माह से कर्मियों द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है.

झारखंड नगरपालिका सम्पति कर नियमावली की जानकारी देते हुए कार्यपालक पदाधिकारी ने सोमवार को नप के वार्ड क्षेत्र में लोगों के बीच होल्डिंग टैक्स हेतु फार्म का वितरण किया गया. फार्म देकर नप अध्यक्ष मंटू कुमार लाहा ने कहा कि अपने जमीन मकान की घोषणा कर अपनी पहचान बनायें. कार्यपालक पदाधिकारी ज्योति कुमार सिंह ने लोगों को इस संबंध में विस्तार से जानकारी दिया. नगर प्रबंधक सतीश सोरेन एवं अजमल हुसैन अंसारी ने कहा कि होल्डिंग टैक्स देना जरूरी है टैक्स की राशि से क्षेत्र में विकास कार्य कराया जायेगा. घर का डिटेल भरकर नप कार्यालय में जमा करायें. कहा होल्डिंग नंबर मिलने के बाद गृह स्वामी को कई तरह के कार्यों में सुविधाएं प्राप्त होगी. सरकार द्वारा भेजे गये लाभ को प्राप्त करेगा. मौके पर प्रधान सहायक मानवेंद्र प्रसाद, परवीन कुमार आदि उपस्थित थे.

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