दहेज हत्या मामले में चार को सात साल की सजा

Published at :10 Dec 2016 8:01 AM (IST)
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दहेज हत्या मामले में चार को सात साल की सजा

दुमका : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेन्द्रनाथ पांडेय के न्यायालय ने दहेज हत्या के मामले में चार आरोपितों को सात साल का सश्रम कारावास की सजा शुक्रवार को सुनाई. नगर थाना के न्यू बाबुपाड़ा निवासी विवाहिता के पति अभिजित बागची, जेठ अरूपम बागची, जेठानी रूपा बागची एवं ससुर अनुरंजन बागची को दहेज हत्या के […]

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दुमका : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेन्द्रनाथ पांडेय के न्यायालय ने दहेज हत्या के मामले में चार आरोपितों को सात साल का सश्रम कारावास की सजा शुक्रवार को सुनाई. नगर थाना के न्यू बाबुपाड़ा निवासी विवाहिता के पति अभिजित बागची, जेठ अरूपम बागची, जेठानी रूपा बागची एवं ससुर अनुरंजन बागची को दहेज हत्या के मामले में सजा सुनायी गयी.
न्यायालय ने 18 गवाहों के बयान को सुना और पर फैसला लिया. बचाव पक्ष से बहस सोमा गुप्ता एवं पीपी अवधबिहारी सिंह केस में पक्ष रख रहे थे. मामला बिहार के भागलपुर जिला के किशनपुर थाना क्षेत्र के शाहकुंड गांव निवासी मृतका के पिता रामनंद चौधरी ने 27 अक्टूबर 2010 को नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. प्राथमिकी में बताया था कि मीनु कुमारी उर्फ तनु बागची की अभिजित के साथ शादी वर्ष 2009 में हुई थी. दोनों का परिवारिक जीवन करीब 3 माह तक अच्छे ढ़ंग से चला.
उसके बाद ही दहेज लोभियों ने दहेज की रकम के रूप में 2.50 लाख रूपए, टीवी, फ्रिज, बाईक की मांग करने लगे और न मिलने पर आरोपियों ने घटना को अंजाम दिते हुए उसकी गला दबाकरी हत्या कर दी थी. पुलिस मृतका तनु के पिता के बयान पर भादवी की धारा 304 बी 34 के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किया. हलांकि आरोपि अभियुक्त अभी जमानत पर बाहर है.
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