रांची : अनुराग गुप्ता की याचिका पर सुनवाई पूरी
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 27 Apr 2019 12:14 AM
विज्ञापन
रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में शुक्रवार को चुनाव आयोग द्वारा एडीजी अनुराग गुप्ता को राज्य से बाहर दिल्ली रहने संबंधी आदेश को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. इससे पूर्व आयोग की अोर से अधिवक्ता डॉ अशोक कुमार […]
विज्ञापन
रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में शुक्रवार को चुनाव आयोग द्वारा एडीजी अनुराग गुप्ता को राज्य से बाहर दिल्ली रहने संबंधी आदेश को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया.
इससे पूर्व आयोग की अोर से अधिवक्ता डॉ अशोक कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि आदर्श आचार संहिता के तहत दिया गया आदेश उचित है. चुनाव के दाैरान सुरक्षा, नक्सल अॉपरेशन आदि महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं. उसे सुनिश्चित करना आयोग का दायित्व है. विपक्षी दलों ने प्रार्थी के खिलाफ शिकायत की थी.
राज्यसभा चुनाव को प्रभावित करने के आरोप में उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है. श्री सिंह ने यह भी कहा कि प्रार्थी वोट देने के लिए आवेदन देता है, तो आयोग उस पर विचार कर सकता है. प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने अदालत से अपने माैलिक अधिकारों की रक्षा करने का आग्रह किया.
चुनाव आयोग व राज्य सरकार की अधिसूचना से उनके माैलिक अधिकारों का हनन होता है. संविधान ने जो हमें माैलिक अधिकार दिया है, उससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी एडीजी अनुराग गुप्ता ने याचिका दायर कर आयोग द्वारा दिये गये आदेश को चुनाैती दी है.
आदेश में कहा गया है कि अविलंब दिल्ली के झारखंड भवन में योगदान दें तथा चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी परिस्थिति में (बिना अनुमति) झारखंड नहीं लाैटेंगे. अायोग के आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर अनुराग गुप्ता को दिल्ली में योगदान देने का निर्देश दिया था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










