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पति व देवर को बुलाने के लिए रिश्तेदार को बनाया बंधक

पति-पत्नी ले चुके हैं अलग रहने का फैसला शादी में दिये गये सामान का लौटाने को लेकर है विवाद रानीश्वर : विवाहिता के साथ उसके ही पति व देवर द्वारा कथित रूप से जान से मारने का प्रयास किये जाने के मामले में आरोपित के एक रिश्तेदार बबलू शेख को जयताड़ा गांव में महिला के […]

पति-पत्नी ले चुके हैं अलग रहने का फैसला

शादी में दिये गये सामान का लौटाने को लेकर है विवाद
रानीश्वर : विवाहिता के साथ उसके ही पति व देवर द्वारा कथित रूप से जान से मारने का प्रयास किये जाने के मामले में आरोपित के एक रिश्तेदार बबलू शेख को जयताड़ा गांव में महिला के परिजनों ने बंधक बना रखा है. दो सप्ताह पूर्व जयताड़ा गांव की महिला पर जानलेवा हमला हुआ था. आरोपी पति व देवर का एक रिश्तेदार शुक्रवार को जयताड़ा गांव पहुंचे, तो युवती के परिजन उसे पकड़ कर बंधक बना लिया. मामले के आरोपित दोनों भाई को जयताड़ा गांव पहुंचाने को लेकर दवाब बनाये रखा. सूचना पर थाना प्रभारी फागो होरो सुबह जयताड़ा गांव पहुंचें और बंधक बनाये गये युवक को मुक्त कराने और थाना ले जाने की कोशिश की.
पर परिजन व ग्रामीणों के आक्रोश के आगे पुलिस वापस लौट गयी. शाम को युवक को परिजनों से मुक्त कराने के लिए पुलिस फिर गांव पहुंची, पर परिजन शनिवार सुबह तक बंधक बनाये गये युवक के जरिये दवाब बनाते दोनों आरोपियों को जयताड़ा गांव तक लाने की मांग करते रहे. थाना प्रभारी फागो होरो ने बताया कि महिला के परिजनों का कहना है कि जो युवक बंधक है, उसने शनिवार सुबह तक दोनों के जयताड़ा पहुंचने की बात कही है. ऐसे में उसके बाद ही उसे छोड़ा जायेगा. आरोपित युवक व बंधक बनाये गये युवक पश्चिम बंगाल के हैं.
छह माह पहले टूट गया था रिश्ता
मिली जानकारी के मुताबिक जयताड़ा गांव की महिला की शादी वीरभूम जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के आड़ाली गांव में रविउल खान के साथ हुई थी. करीब छह महीना पहले दोनों का रिश्ता टूट गया. दोनों परिवार के लोग शादी में दिये गये सामान लौटाने का फैसला किया था. पर फैसला के बावजूद महिला के ससुराल वालों ने सामान नहीं लौटाया. इसी बीच महिला 19 फरवरी को साइकिल से रानीश्वर काॅलेज आ रही थी़ रास्ते में घात लगाये पति रविउल खान व उसके भाइ रिजु खान ने रास्ते में नांगलभांगा गांव के पास सुनसान जगह पर उसपर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. हल्ला मचाने पर दोनों फरार हो गये. इस मामले में महिला के बयान पर थाना में मामला दर्ज किया गया है. रानीश्वर थाना कांड संख्या 9/2018 में भादिवि की धारा 341, 323, 354 बी तथा 34 भादवि के तहत रविउल खान व रिजु खान को अभियुक्त बनाया गया है.

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