13.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

हत्यारे पिता-पुत्र को आजीवन कारावास

चतुर्थ अतिरिक्त सेशन जज ने सुनाया फैसला दोनों को भरना पड़ेगा 15-15 हजार रुपये का जुर्माना 16 जुलाई 2013 को मनोहरपुर में हुई थी हत्या दुमका कोर्ट : चतुर्थ अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश एसएन मिश्रा के न्यायालय ने जामा के मानिकपुर गांव के एलिस सोरेन व उनके बेटे दुर्गा सोरेन को हत्या के एक […]

चतुर्थ अतिरिक्त सेशन जज ने सुनाया फैसला

दोनों को भरना पड़ेगा 15-15 हजार रुपये का जुर्माना
16 जुलाई 2013 को मनोहरपुर में हुई थी हत्या
दुमका कोर्ट : चतुर्थ अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश एसएन मिश्रा के न्यायालय ने जामा के मानिकपुर गांव के एलिस सोरेन व उनके बेटे दुर्गा सोरेन को हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास व दोनों को 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं अदा करने पर अतिरिक्त तीन महीने की सजा होगी. जुर्माने की रकम का 50% सूचक को देना होगा. कांड के सूचक भोक्ता सोरेन ने अपने भाई नोरेन सोरेन की हत्या के मामले में जामा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. भोक्ता खुद मनोहरपुर में रहता था,जबकि नोरेन सोरेन झिलुवा में. दोनों का मवेशी मनोहरपुर में था. घटना के दिन 16 जुलाई 2013 को नोरेन खेत जोतने के लिए मवेशी लेने मनोहरपुर गये थे.
वहीं उसकी हत्या कर शव को नाले के पास फेंक दिया गया था. जमीन विवाद में दुश्मनी की वजह से उसने गांव के एलिस सोरेन पर शक जताया था. एलिस झिलुवा का गुडैत नियुक्त हुआ था, जिसके कारण उसे छह बीघा जमीन मिली थी. जब एलिस मनोहरपुर का प्रधान नियुक्त हुआ, तो वह जमीन भोक्ता व नोरेन सोरेन के पास चली गयी. वही दोनो जमीन में जोत आबाद करने लगे. इसके बाद से इनलोगो के बीच झगड़ा हो रहा था. भोक्ता का कहना था कि एलिस सोरेन और उसका लड़का दुर्गा सोरेन बराबर जान मारने की धमकी देता था. इस मामले में कुल तेरह गवाह हुए. इसके आधार पर न्यायालय ने पिता-पुत्र को दोषी ठहराया.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें