नौ साल बाद मिली दो युवकों को सजा

Updated at : 31 Jan 2018 4:50 AM (IST)
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नौ साल बाद मिली दो युवकों को सजा

मामला. पूछा था जेल से कब निकले? जवाब देने की बजाय फोड़ दिया था सिर नौ जनवरी 2009 को टीन बाजार चौक पर हुई थी वारदात नगर थाना में दर्ज हुई थी प्राथमिकी दुमका कोर्ट : नौ साल पहले टीन बाजार चौराहे पर एक युवक द्वारा पूछे गये सवाल का जवाब देने की बजाय डंडे […]

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मामला. पूछा था जेल से कब निकले? जवाब देने की बजाय फोड़ दिया था सिर
नौ जनवरी 2009 को टीन बाजार चौक पर हुई थी वारदात
नगर थाना में दर्ज हुई थी प्राथमिकी
दुमका कोर्ट : नौ साल पहले टीन बाजार चौराहे पर एक युवक द्वारा पूछे गये सवाल का जवाब देने की बजाय डंडे से प्रश्न पूछने वाले परिचित को पीटना और उसका सिर फोड़ना इतना महंगा पड़ा कि नौ साल बाद दो युवकों को सजा हो गयी. दरअसल, तीनों की पहचान थी. कुलदीप सिंह रोड का रहनेवाला मुन्ना दूबे नौ जनवरी 2009 की रात 10.30 बजे टीन बाजार चौक पर चीनिया बदाम खरीद रहा था. इसी बीच इंदु मंडल व टिंकू मंडल दोनों पहुंचे. दोनों को देख मुन्ना ने उनसे सवाल किया कि तुम दोनों जेल से कब निकले. इंदु व टिंकु मंडल ने जेल से निकलने की जानकारी देने की बजाय लाठी उठाकर मुन्ना का पीट दिया था,
जिससे उसका सिर फट गया था. मुन्ना ने मामले में नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमरेश कुमार के न्यायालय ने इस मामले में दोनों को सजा सुनायी. इन्हें दफा 341 के तहत एक माह, दफा 323 के तहत छह माह तथा दफा 504 के तहत एक साल की सजा सुनायी गयी. सभी सजा साथ-साथ चलेगी. इस मामले में कुल पांच गवाह थे. इसके आधार पर न्यायालय ने सजा सुनायी.
सात साल पुराने बैंक लूट मामले में दो रिहा : दुमका कोर्ट. चतुर्थ अपर जिला व सत्र न्यायाधीश एसएन मिश्रा के न्यायालय से जामताड़ा के सनाउर अंसारी व फारूक अंसारी को रिहा कर दिया. इस वाद में मसलिया के बसमता शाखा के तरुण कुमार ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. 6 अगस्त 2010 को बैंक लूट की घटना हुई थी. इसमें कुल चार गवाह की गवाही हुई, पर अभियुक्तों की किसी ने नही पहचान की. उसी के आधार पर न्यायालय ने दोनों को रिहा किया.
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