बासुकिनाथ : झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर नियमावली के तहत नगर पंचायत बासुकिनाथ कार्यालय में प्रोपर्टी टैक्स के लिए स्वनिर्धारण होल्डिंग फाॅर्म जमा कराने की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित है. कार्यपालक पदाधिकारी ज्योति कुमार सिंह, नोडल पदाधिकारी सह नगर प्रबंधक अजमल हुसैन अंसारी एवं सतीश कुमार दास ने बताया कि होल्डिंग फाॅर्म जमा नहीं करने वाले वैसे गृहस्वामी पर नगरपालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी.
कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि स्वनिर्धारण फाॅर्म जमा नहीं करने पर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई एवं जुर्माना के साथ टैक्स वसूला जायेगा. नोडल पदाधिकारी अजमल हुसैन अंसारी ने लोगों को इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी. मौके पर प्रधान सहायक मानवेंद्र प्रसाद, परवीन कुमार, भाष्कर पंडा आदि उपस्थित थे.