साइबर क्राइम आरोपित को 42 माह की सजा व 50 हजार का जुर्माना

Updated at : 07 Jun 2017 5:41 AM (IST)
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साइबर क्राइम आरोपित को 42 माह की सजा व 50 हजार का जुर्माना

आरोपित देवघर का रहने वाला बैंक अधिकारी बन लोगों को लगाता था चूना दुमका : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमरेश कुमार की अदालत ने मंगलवार को साइबर क्राइम के आरोपित देवघर के प्रदीप मंडल को 42 माह और 50 हजार रुपया जुर्माना देने की सजा सुनायी है. वहीं जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को तीन माह […]

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आरोपित देवघर का रहने वाला

बैंक अधिकारी बन लोगों को लगाता था चूना
दुमका : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमरेश कुमार की अदालत ने मंगलवार को साइबर क्राइम के आरोपित देवघर के प्रदीप मंडल को 42 माह और 50 हजार रुपया जुर्माना देने की सजा सुनायी है. वहीं जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को तीन माह की अतिरिक्त सजा और काटनी होगी. वहीं डीआइडी एक्ट की धारा 66 के तहत तीन साल की कारावास और एक लाख जुर्माना की सजा सुनायी गयी. ये सभी सजा एक साथ चलेगी. युवक को नगर थाना की पुलिस ने 13 फरवरी 15 को रसिकपुर के ग्वालापाड़ा स्थित एक लाॅज से गिरफ्तार किया था. उसके पास से कई कंपनियों के 62 सिम और नौ मोबाइल बरामद हुए थे.
वह खुद को एसबीआइ का पदाधिकारी बताकर लोगों से मोबाइल पर संपर्क करता और उनसे एटीएम बंद होने की धमकी देकर पिन नंबर ले लेता था. उसके बाद बैंक खाते से पैसा अपने खाते में ट्रांसफर करता था. युवक ने दिल्ली, मुंबई समेत कई अन्य राज्य के लोगों को अपना शिकार बनाया था. इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद मामला दर्ज किया था.
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