Dhanbad News : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वीरेंद्र कुमार तिवारी के निर्देश व डालसा के सचिव मयंक तुषार टोपनो के आदेश पर बुधवार को डीएवी बनियाहीर पॉश एक्ट पर कार्यशाला सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. कार्यशाला में प्राचार्य एसइ अहमद, सहायक एलएडीसीएस सुमन पाठक व मुस्कान चोपड़ा, डिपेंटी कुमारी गुप्ता ने स्कूल की शिक्षिका व छात्राओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013, पॉश एक्ट की जानकारी दी. कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकने, उससे निपटने व निवारण के लिए पॉश एक्ट 2013 पारित किया गया है. अधिनियम के तहत प्रत्येक कार्यस्थल पर आंतरिक शिकायत समिति या स्थानीय शिकायत समिति का गठन करना है, जो यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की जांच तथा उसका समाधान करती है. एक ऑनलाइन पोर्टल भी है. डालसा की टीम ने बताया कि इस तरह की कोई घटना संज्ञान में आती है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय से नि:शुल्क विधिक सहायता ले सकते हैं. सफल बनाने में अधिकतर मित्र अरुण कुमार, राजेंद्र शर्मा का योगदान रहा.
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