पति की हत्या में पत्नी और उसका साथी दोषी करार, सजा पर फैसला 15 को
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 13 Jul 2024 1:15 AM
25 मार्च 2022 की रात दामोदरपुर में गोली मारकर की गयी थी मुकेश पंडित की हत्या
सोम नगर दामोदरपुर निवासी मुकेश कुमार पंडित की हत्या के मामले में शुक्रवार को जिला व सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी दामोदरपुर निवासी उज्ज्वल शर्मा व मृतक की पत्नी नीलम देवी को दोषी करार दिया है. सजा पर फैसला 15 जुलाई को होगा. मृतक की पत्नी नीलम जमानत पर जेल से बाहर थी. अदालत ने उसे जेल भेज दिया है. अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने किया. प्राथमिकी मृतक के पिता इतवारी पंडित की शिकायत पर धनबाद थाने में 26 मार्च 2022 को दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक 25 मार्च 2022 की रात मृतक मुकेश अपने घर में कह कर गया कि वह रात में हरि कीर्तन सुनने करमा टांड़ जायेगा, आने में उसे देर होगी. मुकेश की हीरापुर हटिया में पान की दुकान है. रात को वह वापस नहीं आया. दूसरे दिन सुबह उसकी बाइक दामोदरपुर स्थित डहार कुल्ही स्थित फुटबॉल मैदान मैं मिली. उससे थोड़ी दूर स्थित बांसवाड़ी में उसका शव भी मिला. मुकेश की हत्या गोली मारकर की गयी थी. अनुसंधान के दौरान पुलिस ने उज्जवल को पकड़ा. उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त पिस्टल व मोबाइल फोन बरामद किया गया. मोबाइल फोन के कॉल डिटेल से पता चला कि हत्या के पहले व हत्या के समय और हत्या के बाद भी उज्ज्वल का संपर्क मृतक की पत्नी नीलम देवी के साथ था.
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