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Dhanbad News : हाइकोर्ट में कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का केस करेगी झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन

एसोसिएशन के सचिव इरफान खान ने शनिवार को बयान जारी कर कहा-आरटीई नियमावली की कंडिका 12 के उप कंडिका दो, तीन एवं चार का उल्लंघन कर रहा शिक्षा विभाग

जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक झारखंड आरटीई नियमावली की कंडिका 12 के उप कंडिका दो, तीन एवं चार का उल्लंघन है. इस बैठक के खिलाफ झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हाइकोर्ट में कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का केस दायर करेगा. उक्त जानकारी एसोसिएशन के सचिव इरफान खान ने शनिवार को बयान जारी कर दी है. कहा कि जब हाइकोर्ट ने साफ कहा है कि मान्यता लेने के लिए सभी निजी विद्यालयों को आदेश दिया जाये और मान्यता के लिए 25 हजार का चालान और एक लाख का फिक्स डिपाॅजिट ना लिया जाए, लेकिन अभी तक धनबाद जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा मान्यता के लिए कोई भी पत्र जारी नहीं किया गया और ना ही पोर्टल से चालान और फिक्स डिपाॅजिट की रकम को हटाया गया.

500 से अधिक विद्यालय :

500 से ज्यादा निजी विद्यालय धनबाद जिले के आरटीई मान्यता लेने के लिए आवेदन जमा नहीं कर पा रहे हैं और वैसे विद्यालयों को मान्यता पर बैठक की जा रही है. मान्यता देने पर जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति बैठक कर रही है, जो कि झारखंड आरटीई नियमावली की कंडिका 12 की उप कंडिका दो, तीन और चार का पूरी तरह उल्लंघन है. प्रपत्र वन में प्राप्त प्रत्येक स्व घोषणा पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रस्तुत किया जाये लेकिन ऐसा नहीं किया गया.

हाइकोर्ट ने दिया है आदेश :

कहा कि झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राम रंजन कुमार सिंह ने हाइकोर्ट में केस दायर किया था और हाइकोर्ट ने पिछले महीना आदेश में साफ तौर पर कहा है कि 6 महीने के भीतर सभी निजी विद्यालयों को मान्यता देने की प्रक्रिया की जाए और 25 हजार का चालान और एक लाख का फिक्स डिपाॅजिट रकम न लिया जाये. शिक्षा विभाग के तरफ से मान्यता लेने के लिए ना ही पोर्टल पर परिवर्तन किया गया न ही ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गयी. पूर्व में उपायुक्त, जिला शिक्षा अधीक्षक और जिला शिक्षा पदाधिकारी को संगठन के तरफ से आवेदन भी न्यायालय के आदेश की कॉपी के साथ दिया गया था. झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला सचिव इरफान खान ने कहा कि जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक का आयोजन पूरी तरह से गलत है. इसलिए संगठन ने यह फैसला लिया है कि एसोसिएशन हाइकोर्ट में कंटेंप ऑफ कोर्ट का केस दायर करेगा.

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