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Dhanbad News: सुरुंगा में वन भूमि पर ओबी डंप के खिलाफ सीओ व वन विभाग ने डीसी-डीएफओ को सौंपा प्रतिवेदन

सीओ ने कहा- मामला काफी गंभीर है

बलियापुर सीओ प्रवीण सिंह एवं वन क्षेत्र पदाधिकारी बलियापुर ने संयुक्त निरीक्षण के बाद सुरुंगा मौजा में अधिसूचित वन भूमि 66 एकड़ जमीन पर अवैध तरीके से ओबी डंप के खिलाफ उपायुक्त व डीएफओ को निरीक्षण प्रतिवेदन सौंप दिया है. प्रतिवेदन में यह स्पष्ट है कि वन भूमि पर ओबी डंप के मामले में न तो बीसीसीएल द्वारा और ना ही उसकी अनुषंगी आउटसोर्सिंग कंपनी एटी देवप्रभा द्वारा किसी प्रकार का एनओसी लिया गया है. सीओ ने कहा कि ओबी डंप करने से जहां वन भूमि को नुकसान पहुंचा है, वहीं पेड़ों को नष्ट कर दिया गया है, जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है. वन क्षेत्र पदाधिकारी ने कहा कि इस संबंध में पूर्व में भी वनवाद दायर किया गया था परंतु बीसीसीएल एवं आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा जानबूझकर वन भूमि को नष्ट करने का कार्य किया गया है. अपने प्रतिवेदन में दोषी व्यक्ति/कंपनी पर कार्रवाई की बात कही है. उन्होंने यह भी बताया कि एचपीसी योजना के तहत कंटीले तार से घेराव के साथ पौधरोपण वर्ष 2021-22 में किया गया था. इसमें 3900 पौधे लगाये गये थे. सभी पौधों को नष्ट कर दिया गया है.

सीओ ने कहा- मामला काफी गंभीर है

सीओ प्रवीण सिंह ने कहा कि वन भूमि के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1996 में एक न्यायिक आदेश पारित किया है. इसके अनुसार वन भूमि का उपयोग गैरवानिकी कार्य के लिए नहीं किया जा सकता है. विशेष स्थिति में वन भूमि के गैरवानिकी उपयोग के पूर्व भारत सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक होती है. यह मामला काफी गंभीर एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन है.

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