Dhanbad News: अब बिना पैन कार्ड के नहीं होगी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री

Published by : OM PRAKASH RAWANI Updated At : 22 Nov 2025 2:15 AM

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Dhanbad News: 100 से अधिक क्रेता-विक्रेता को रजिस्ट्री विभाग ने भेजा नोटिस

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Dhanbad News: 100 से अधिक क्रेता-विक्रेता को रजिस्ट्री विभाग ने भेजा नोटिसDhanbad News: आयकर विभाग के हालिया सर्वे में उजागर अनियमितताओं के बाद रजिस्ट्री विभाग एक्शन मोड में आ गया है. विभाग ने 2023-24 और 2024-25 में जिन क्रेता-विक्रेताओं ने दस्तावेज रजिस्ट्रेशन के दौरान पैन कार्ड नहीं दिया था, ऐसे 100 से अधिक लोगों को नोटिस भेजा है. इस कार्रवाई के बाद रजिस्ट्री ऑफिस और प्रॉपर्टी बाजार, दोनों जगह हड़कंप मचा है. जानकारी के अनुसार, कई निवेशकों ने पैन नंबर होने के बावजूद प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री में इसका इस्तेमाल नहीं किया. इसके बजाय उन्होंने फॉर्म 60 का सहारा लिया, जो संदेह के घेरे में है. विभागीय सूत्रों की मानें तो ऐसे मामलों में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के तहत आपराधिक मामला भी दर्ज हो सकता है.

खंगाली जा रही एक-एक फाइल

रजिस्ट्री विभाग का कहना है कि पिछले दो वर्षों में कई डीड ऐसी मिली हैं, जिनमें पैन नंबर की जगह फॉर्म 60 भरा गया है. इस वजह से दस्तावेजों की स्क्रूटनी बढ़ा दी गयी है और अब एक-एक फाइल खंगाली जा रही है. इस बीच अवर निबंधक, धनबाद रामेश्वर प्रसाद ने स्पष्ट किया कि अब दस्तावेज रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में पैन कार्ड पूरी तरह अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि जिन क्रेता–विक्रेताओं ने बिना पैन कार्ड दस्तावेज रजिस्ट्रेशन कराया था, उन्हें नोटिस जारी किया गया है. नियमों का कड़ाई से पालन होगा. रजिस्ट्री कार्यालय की कार्रवाई से उन लोगों में बेचैनी बढ़ गयी है, जिन्होंने बीते वर्षों में नियमों की अनदेखी करते हुए प्रॉपर्टी खरीदी-बेची थी. वहीं शहर के रियल एस्टेट जगत में इस कदम को बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है.

चार साल में कितने चेक से, कितना कैश पेमेंट हुआ, चल रही स्क्रूटनी

सूत्रों के मुताबिक, आयकर विभाग ने रजिस्ट्री विभाग से पिछले चार साल 2021-2022, 2022-23, 2023-24, 2024-25 का पेमेंट मोड का ब्योरा मांगा है. इन चार सालों में कितने दस्तावेज की रजिस्ट्री हुई है. उसमें मोड ऑफ पेमेंट क्या है. कितना पेमेंट कैश में किया गया है और कितना चेक से पेमेंट हुआ है. आयकर विभाग द्वारा मांगे गये ब्योरे को लेकर रजिस्ट्री विभाग सभी दस्तावेजों की स्क्रूटनी करा रहा है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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