Dhanbad News : सार्वजनिक स्थलों पर कचरा छोड़ने और सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक
Published by : NARENDRA KUMAR SINGH Updated At : 20 Aug 2025 1:24 AM
धनबाद नगर निगम ने जारी की अधिसूचना
नगर निगम क्षेत्र में यह देखा जा रहा है कि कई दुकानदार फूड स्टॉल, ठेला व खोमचा वाले सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा-कचरा फैला रहे हैं. साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं. यह न केवल स्वच्छता एवं जनस्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि नगर की सौंदर्यता एवं पर्यावरण को भी प्रभावित कर रहा है. इसे लेकर धनबाद नगर निगम ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर कई निर्देश जारी किये हैं.
क्या है निर्देश
– सभी दुकानदारों, फूड स्टॉल, ठेला व खोमचा वालों को अनिवार्य रूप से अपनी दुकान/स्टॉल पर दो प्रकार के डस्टबिन रखने होंगे. – हरा डस्टबिन में गीला व नीला में सूखा कचरा इकट्ठा करना होगा.
– कचरे को स्थल पर ही छांटकर संबंधित डस्टबिन में डालना अनिवार्य होगा. – सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकना पूर्णतः वर्जित रहेगा.– सिंगल यूज प्लास्टिक (जैसे कप, ग्लास, चम्मच, प्लेट, थैली आदि) का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है.
कोट
जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स से अपील है कि अपने स्तर से सभी दुकानदारों को निर्देश की जानकारी दें. धनबाद नगर निगम स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ धनबाद के निर्माण के लिए सभी दुकानदारों और आम नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा करता है. नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध जुर्माना एवं दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी.रवि राज शर्मा,
नगर आयुक्त नगर निगमडिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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