डाक सेवकों को प्रशिक्षण में दोबारा शामिल होने का मौका, विभाग ने जारी किया आदेश

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मुख्य डाकघर की फाइल फोटो

डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब वास्तविक कारणों से प्रशिक्षण में शामिल न हो पाने वाले अभ्यर्थी दोबारा प्रशिक्षण ले सकेंगे।

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डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक के रूप में चयनित अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. अब ऐसे ग्रामीण डाक सेवक, जो किसी वास्तविक कारण से निर्धारित प्रारंभिक प्रशिक्षण में शामिल नहीं हो सके हैं. उन्हें दोबारा प्रशिक्षण में शामिल होने का अवसर दिया जा सकेगा.

संशोधित तीन दिवसीय प्रशिक्षण का विकल्प

विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगर चयनित अभ्यर्थी प्रशिक्षण आदेश जारी होने के बावजूद किसी वास्तविक कारण से प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं हो पाया, तो सक्षम प्राधिकारी उसके लिए संशोधित तीन दिवसीय प्रशिक्षण आदेश जारी कर सकता है.

यह निर्णय ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन भर्ती जनवरी 2026 के पहले चरण में चयनित अभ्यर्थियों से जुड़े मामले की समीक्षा के बाद लिया गया है.

विकल्प से जारी होगा संशोधित आदेश

डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवक अनुभाग के आदेश में कहा गया है कि संबंधित सक्षम प्राधिकारी विभागीय व्यवस्था में उपलब्ध ‘प्रशिक्षण विवरण संपादित करें’ विकल्प का इस्तेमाल कर अभ्यर्थी के संशोधित प्रशिक्षण से संबंधित विवरण दर्ज कर सकता है.

इसके बाद अभ्यर्थी के लिए नया तीन दिवसीय प्रशिक्षण आदेश तैयार कर जारी किया जा सकेगा. यह निर्णय उन अभ्यर्थियों के लिए राहतकारी है, जो प्रशिक्षण में शामिल होने की इच्छा और पात्रता रखने के बावजूद किसी वास्तविक परिस्थिति के कारण निर्धारित प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं हो सके.

30 दिन के भीतर पूरी करनी होगी प्रक्रिया

डाक विभाग ने संशोधित प्रशिक्षण आदेश जारी करने को लेकर समय सीमा भी तय कर दी है. आदेश के अनुसार, पुराने प्रशिक्षण आदेश की तारीख बीतने के बाद अधिकतम एक माह यानी 30 दिनों के भीतर ही नया प्रशिक्षण आदेश जारी किया जा सकेगा.

विभाग ने यह समय सीमा इसलिए निर्धारित की है, ताकि दोबारा प्रशिक्षण आदेश जारी करने की सुविधा का किसी प्रकार से दुरुपयोग न हो. यह मामला उत्तर प्रदेश डाक परिमंडल की ओर से 2 जुलाई 2026 को भेजे गए पत्र के माध्यम से उठाया गया था.

संबंधित मामले पर डाक विभाग के केंद्रीय डाक प्रौद्योगिकी केंद्र की टिप्पणियों के साथ विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया. यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद ग्रामीण डाक सेवक अनुभाग के सहायक महानिदेशक गुरविंदर सिंह की ओर से जारी किया गया है.


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Shobhit Ranjan

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