Dhanbad News : झरिया विधायक के कार्यालय पर गोलीबारी मामले में नवीन को नहीं मिली राहत
Published by : NARENDRA KUMAR SINGH Updated At : 12 Jul 2025 1:51 AM
अदालत से : झारखंड उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी
झरिया विधायक रागिनी सिंह के कतरास मोड़ स्थित कार्यालय में गोलीबारी करने के आरोपी नवीन कुमार सिंह को हाइकोर्ट से भी राहत नहीं मिली. नवीन कुमार सिंह के अधिवक्ता जितेंद्र शंकर सिंह ने अदालत से अग्रिम जमानत की अर्जी वापस ले ली. नवीन कुमार सिंह की अग्रिम जमानत इससे पूर्व 17 अप्रैल को जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय रजनीकांत पाठक की अदालत से खारिज की थी. निचली अदालत के आदेश के खिलाफ आरोपी नवीन कुमार सिंह झारखंड उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी. जमानत की अर्जी का विरोध रागिनी सिंह की ओर से वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार व रोहन मजूमदार ने की.
नीरज सिंह हत्याकांड : विनोद सिंह ने मुकदमा ट्रांसफर करने की लगायी गुहार
पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या का मामला अदालत में अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है. इसी बीच इस मामले के आरोपी जेल में बंद विनोद सिंह ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए मुकदमे को जिला व सत्र न्यायाधीश 16 की अदालत से दूसरी अदालत में सुनवाई के लिए स्थानांतरित करने की गुहार लगायी है. इससे पूर्व विनोद सिंह द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में गुहार लगायी थी, जहां अदालत ने उसके प्रार्थना को ठुकरा दिया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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