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Dhanbad News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद

Updated at : 10 Feb 2026 2:05 AM (IST)
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Dhanbad News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद

शादी की नीयत से नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने सुनाया फैसला.

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शादी की नीयत से नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने निरसा थाना क्षेत्र निवासी लेचा मुर्मू उर्फ रवि मुर्मू को 20 वर्ष की कैद एवं 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया. मामले में पीड़िता के पिता की शिकायत पर निरसा थाना में 11 दिसंबर 2024 को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इसमें मुताबिक लेचा मुर्मू सूचक के घर आता-जाता रहता था. इसी दौरान उसने नाबालिग से दोस्ती कर ली. दो दिसंबर 2024 को लेचा मुर्मू नाबालिग को फुसलाकर अपने साथ ले गया. काफी खोजबीन के बाद भी पता नहीं चला तो उन्होंने थाना में इसकी सूचना दी.

रिंग रोड घोटाला : जमानत पर बहस पूरी, आदेश 11 को

चर्चित रिंग घोटाला में आरोपित जेल मे बंद उदयकांत पाठक, मिथिलेश कुमार, सुमेश्वर शर्मा , शंकर प्रसाद दुबे, आलोक बरियार, सुशील प्रसाद, रविंद्र कुमार, कुमारी रत्नाकर, दिलीप गोप, बप्पी राय चौधरी, राम कृपाल गोस्वामी, अशोक कुमार महथा, अनिल कुमार सिन्हा, उमेश महतो की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई सोमवार को निगरानी के विशेष न्यायाधीश मनीष की अदालत में हुई. अदालत ने बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आदेश के लिए अगली तिथि 11 फरवरी निर्धारित कर दी है.

सुशांतो हत्याकांड : सीबीआइ की अर्जी पर आदेश 18 को

फाॅरवर्ड ब्लाॅक के नेता सुशांतो सेनगुप्ता, उनके भाई संजय सेन गुप्ता व कार्यकर्ता दुर्योधन पाल ेकी हत्या के मामले की सुनवाई सोमवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत में हुई.इस दौरान सीबीआइ के विशेष अभियोजक मुरारी कुमार आर्य की ओर से दायर आवेदन पर दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गयी. अदालत ने आदेश के लिए अगली तिथि 18 फरवरी तय कर दी है.

आचार संहिता के उल्लंघन मामले में अभिषेक सिंह हुए बरी

आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में अभिषेक सिंह को अदालत से सोमवार को बड़ी राहत मिली है. अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अभिजीत पांडेय की अदालत ने अभिषेक सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश दिया है. अभिषेक सिंह के अधिवक्ता विनय सिंह ने बताया कि अभिषेक सिंह के खिलाफ झरिया थाना में वर्ष 2019 में प्राथमिक की दर्ज की गयी थी. झरिया विधानसभा चुनाव के दौरान अभिषेक सिंह पर आरोप लगाया गया था कि वह कांग्रेस प्रत्याशी पूर्णिमा नीरज सिंह के चुनाव प्रचार में निकले थे. इस दौरान उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी से आरएसपी कॉलेज के पास दो लाख रुपये नकद बरामद हुए थे. अदालत में अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका. ऐसे में अदालत ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी करने का आदेश दिया.

डालसा के प्रयास से बची बुजुर्ग महिला की जान

धनबाद.

गरीबी और इलाज के अभाव में मौत से जूझ रही बुजुर्ग महिला (65 वर्ष) को डालसा का सहारा मिला. डालसा के तत्वावधान में चल रहे डोर-टू-डोर अभियान के दौरान एग्यारकुंड प्रखंड के पंचमोली गांव में हृदय रोग से पीड़ित बुजुर्ग महिला शांति देवी की जानकारी मिली. इलाज के अभाव में उनकी स्थिति गंभीर थी. सूचना मिलते ही सचिव डालसा मयंक तुषार टोपनो के निर्देश पर तत्काल एम्बुलेंस भेजकर उन्हें एसएनएमएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया. महिला को ए पॉजिटिव रक्त की कमी भी थी. अस्पताल के ब्लड बैंक में उक्त ग्रुप का रक्त उपलब्ध नहीं था. ऐसे में सचिव डालसा के निर्देश पर अधिकार मित्र अंशुल कुमार गुप्ता ने रक्तदान कर महिला की जान बचायी. अब वह स्वस्थ होकर अपने घर लौट गयी हैं.

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ASHOK KUMAR

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