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देसी-विदेशी शराब दुकानों की ई-लॉटरी से होगी बंदोबस्ती, इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन, उत्पाद विभाग की क्या है तैयारी?

Updated at : 09 Aug 2025 3:36 PM (IST)
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Liquor Shop

शराब दुकान

Liquor Shop Allotment: एक सितंबर से ई-लॉटरी के जरिए 130 देसी-विदेशी शराब दुकानों की बंदोबस्ती की जाएगी. शराब दुकानों का निजी स्तर पर संचालन किया जाएगा. उत्पाद आयुक्त रामलीला रवानी ने बताया कि एक सितंबर से 31 मार्च 2030 तक के लिए धनबाद जिले की शराब दुकानों की बंदोबस्ती की जाएगी. आठ अगस्त से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गयी है.

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Liquor Shop Allotment: धनबाद-झारखंड के धनबाद जिले में एक सितंबर से सभी 130 देसी-विदेशी शराब दुकानों का संचालन निजी स्तर पर होगा. इसके लिए उत्पाद विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है. लॉटरी के माध्यम से सभी दुकानें आवंटित की जाएंगी. उत्पाद आयुक्त रामलीला रवानी ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि झारखंड उत्पाद नियमावली के तहत एक सितंबर से 31 मार्च 2030 तक के लिए धनबाद जिले की दुकानों की बंदोबस्ती की जाएगी. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आठ अगस्त से शुरू हो गयी है. इच्छुक आवेदक विभागीय पोर्टल https://exciselottery.jharkhand.gov.in, जिला वेबसाइट dhanbad.nic.in या संबंधित उत्पाद कार्यालय से नियमावली, आवेदन प्रपत्र व अन्य आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं.

104 कंपोजिट और 26 देशी शराब दुकानों की होगी बंदोबस्ती


उत्पाद आयुक्त रामलीला रवानी ने बताया कि आवेदन के साथ निर्धारित धरोहर राशि और शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यमों से 20 अगस्त की रात 11:59 बजे तक किया जाना अनिवार्य है. लॉटरी के तहत धनबाद जिले में 104 कंपोजिट और 26 देशी शराब दुकानों की बंदोबस्ती होगी. दुकानों की बंदोबस्ती के लिए 51 लॉट बनाये गये हैं. प्रत्येक लॉट में दो से चार दुकानों का समूह बनाया गया है.

ई-लॉटरी प्रक्रिया 22 अगस्त को


ई-लॉटरी प्रक्रिया 22 अगस्त को पूर्वाह्न 11:00 बजे से कंप्यूटर रैंडमाइजेशन के जरिए शुरू होगी, जिसका लाइव प्रसारण विभागीय और जिला वेबसाइट के साथ-साथ समाहरणालय में भी किया जाएगा. चयन दुकानों के न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के अवरोही क्रम में किया जाएगा और परिणाम वेबसाइट पर उपलब्ध होगा.

जिला स्तर पर किया गया है हेल्पडेस्क का गठन-उत्पाद आयुक्त

उत्पाद आयुक्त रामलीला रवानी ने बताया कि चयनित आवेदकों को 25 अगस्त तक सभी दस्तावेजों के साथ प्रतिभूति राशि व वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क तथा 29 अगस्त तक दुकान स्थल का विवरण और अग्रिम उत्पाद परिवहन कर जमा करना होगा. तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए जिला स्तर पर हेल्पडेस्क का गठन किया गया है. यह हर दिन सुबह 10 से शाम छह बजे तक क्रियाशील रहेगा.

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Guru Swarup Mishra

लेखक के बारे में

By Guru Swarup Mishra

मैं गुरुस्वरूप मिश्रा. फिलवक्त डिजिटल मीडिया में कार्यरत. वर्ष 2008 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकारिता की शुरुआत. आकाशवाणी रांची में आकस्मिक समाचार वाचक रहा. प्रिंट मीडिया (हिन्दुस्तान और पंचायतनामा) में फील्ड रिपोर्टिंग की. दैनिक भास्कर के लिए फ्रीलांसिंग. पत्रकारिता में डेढ़ दशक से अधिक का अनुभव. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एमए. 2020 और 2022 में लाडली मीडिया अवार्ड.

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