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Dhanbad News : जिला उपभोक्ता आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी को दिया 12.60 लाख रुपये भुगतान का आदेश

Updated at : 15 Aug 2025 1:09 AM (IST)
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Dhanbad News : जिला उपभोक्ता आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी को दिया 12.60 लाख रुपये भुगतान का आदेश

निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया गया, तो 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से भुगतान करना पड़ेगा.

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जिला उपभोक्ता आयोग धनबाद के अध्यक्ष ललित प्रकाश चौबे व सदस्य शिप्रा की खंडपीठ ने एक उपभोक्ता वाद में अपना फैसला सुनाया. आयोग ने विपक्षियों लीगल मैनेजर आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 10 फ्लोर आर टेक पार्क निर्लोन कंपाउंड गोरेगांव ईस्ट मुंबई व लीगल मैनेजर आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस तृतीय फ्लोर ओजोन प्लाजा बैंकमोड़ धनबाद को आदेश दिया कि वह दो माह के अंदर परिवादी बलियापुर थाना क्षेत्र के कुसमाटांड़ निवासी रविन्द्र कुमार निषाद को 12 लाख 60 हजार रुपए का भुगतान कर दे. निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया गया, तो 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से भुगतान करना पड़ेगा.

क्या है मामला :

परिवादी रविन्द्र कुमार निषाद ने मेडिक्लेम पॉलिसी आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस से कराया था. इसकी वैधता 29 जून 2022 से लेकर 28 जून 2023 तक थी. इसी बीच परिवादी ने अपने दोस्तों से इलाज के लिए 10 लाख रुपए लेकर अपना दिल का सर्जिकल ऑपरेशन अमरी हॉस्पिटल कोलकाता में कराया. उसे 22 अक्टूबर 2022 को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया. ऑपरेशन के बाद परिवादी ने इलाज के दस्तावेज के साथ कई बार इंश्योरेंस कंपनी के पास मेडीक्लेम का दावा किया. लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने उसके दावे को खारिज कर दिया.

सहारा इंडिया के पूर्व कर्मी की ग्रेच्युटी का लाभ और ब्याज के लिए दायर याचिका पर मुहर

धनबाद.

केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वितीय (धनबाद) के सहायक श्रम आयुक्त सह ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के नियंत्रण प्राधिकारी ने अपना फैसला सुनाया. उसने सहारा इंडिया में 25 वर्ष तक अपनी सेवा देने वाले पूर्व कर्मी अमित कुमार की ओर से ग्रेच्युटी का लाभ के लिए दायर आवेदन को स्वीकार करते हुए पांच लाख 29 हजार 474 रुपये ग्रेच्युटी का लाभ देने का आदेश दिया. मामले में अधिवक्ता राहुल कुमार अग्रवाल ने पैरवी की. वहीं सहारा इंडिया की ओर से अधिवक्ता संजीव कुमार अखौरी ने ग्रेच्युटी भुगतान और ब्याज भुगतान पर कड़ा विरोध किया था.

धनबाद जेल 50 बंदियों का बनाया गया आधार

झालसा के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वीरेंद्र कुमार तिवारी के निर्देश पर मंडल कारा धनबाद में आधार कैंप का आयोजन किया गया. इस बाबत सचिव डालसा मयंक तुषार टोपनो ने बताया कि मंडल कारा धनबाद में बंद बंदियों द्वारा बंदी आवेदन पत्र के माध्यम से आधार कार्ड बनवाने का आग्रह किया गया था. सेंटर मैनेजर प्रदीप एकघरा और जेल प्रशासन के सहयोग से कुल 50 बंदियों का आधार कार्ड बनवाया गया. आधार शिविर को सफल बनाने में मंडल कर सहायक एमके गुप्ता, डालसा सहायक अरुण कुमार, सौरभ सरकार, राजेश सिंह, विशाल कुमार आदि ने अपना अहम योगदान दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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